एयर इंडिया को रिफंड में देने होंगे 988 करोड़ रुपये
नई दिल्ली
अमेरिकी सरकार (US Government) ने कोविड-19 (Covid 19) महामारी के दौरान उड़ानों के रद्द होने या उनके कार्यक्रम में बदलाव से प्रभावित यात्रियों को टिकट के पैसे लौटाने में हुए के लिए एयर इंडिया (Air India) पर 14 लाख डॉलर (11.38 करोड़ रुपये) का जुर्माना लगाया है।
क्या कहते हैं अमेरिका के नियम?
अमेरिकी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कहा कि एयर इंडिया उन छह एयरलाइंस में शामिल है जिन्हें यात्रियों को रिफंड के रूप में कुल 60 करोड़ डॉलर लौटाने का निर्देश दिया गया है। एयर इंडिया को भी 12.15 करोड़ डॉलर (988 करोड़ रुपये) लौटाने को कहा गया है। अधिकारियों ने कहा कि कहा कि एयर इंडिया का यात्रियों के अनुरोध पर रिफंड करने का प्रावधान अमेरिकी परिवहन विभाग की नीतियों का विरोधाभासी है। अमेरिकी सरकार ने यह नियम बना रखा है कि उड़ान रद्द होने या उसमें बदलाव होने पर एयरलाइन को यात्रियों के टिकट के पैसे कानूनी तौर पर रिफंड करने होंगे।
एक विभागीय जांच में यह पाया गया कि एयर इंडिया ने रिफंड के आधे से अधिक आवेदनों पर कार्रवाई करने में निर्धारित 100 दिनों से अधिक समय लगाया। रिफंड में देरी के ये मामले टाटा समूह के हाथों एयर इंडिया का अधिग्रहण होने के पहले के हैं। एयर इंडिया के अलावा फ्रंटियर, टीएपी पु्र्तगाल, एयरो मेक्सिको, ईआई एआई और एविएंका एयरलाइंस पर भी अमेरिकी सरकार ने जुर्माना लगाया है।