ज्ञानवापी केस: मुस्लिम पक्ष की याचिका कोर्ट ने की खारिज
लखनऊ
ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। जिला कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए मामले को सुनवाई योग्य माना है। इस मामले में अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। मुस्लिम पक्ष ने 7 नवंबर को इससे संबंधित याचिका दायर की थी। मुस्लिम पक्ष की तरफ से जोर देकर कहा गया था कि ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस याचिका पर सुनवाई की जा सकती है। कोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है।
जानिए पूरा मामला
इस मामले की सुनवाई बीते 14 नवंबर को सिविल जज सीनियर डिविजन महेंद्र कुमार पांडे की अदालत ने की थी। तब फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया था कि जिला जज की अदालत में श्रृंगार गौरी मामला नियमित सिर्फ पूजा को लेकर था, जबकि इस केस में ज्ञानवापी मस्जिद के टाइटल को लेकर वाद दायर किया गया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही थी कि कोर्ट यह मुकदमा खारिज कर देगा। लेकिन अभी के लिए कोर्ट ने इस मामले में आगे भी सुनवाई करने का फैसला सुनाया है।
हिन्दु पक्ष की ओर से ज्ञानवापी परिसर सौंपने सहित अन्य मांगों की अर्जी की मेरिट पर सिविल जज (सीनियर डिविजन) फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत में दी गई थी। विश्व वैदिक सनातन संघ की कार्यकारी अध्यक्ष किरण सिंह ने अदालत से ज्ञानवापी परिसर को सौंपने, सर्वे के दौरान मिली शिवलिंग की आकृति की तत्काल पूजा करने की अनुमति व परिसर में मुस्लिमों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है।