अग्निपथ योजना के खिलाफ जनहित याचिकाओं की सुनवाई अब दिल्ली हाईकोर्ट में
नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सशस्त्र बलों के लिए अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली सभी रिट याचिकाओं को दिल्ली हाईकोट भेज दिया, जहां इस योजना के खिलाफ एक ऐसी ही चुनौती पहले से लंबित है। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़, सूर्यकांत और ए.एस. बोपन्ना ने अग्निपथ योजना के खिलाफ तीन जनहित याचिकाओं को दिल्ली उच्च न्यायालय भेज दिया। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील से कहा, "हमें भी उच्च न्यायालय के परिप्रेक्ष्य का लाभ मिलता है .. हम आपको उच्च न्यायालय में जाने की अनुमति देंगे .. परिप्रेक्ष्य रखना और विचार जानना हमेशा अच्छा होता है।"
पीठ ने कहा कि इस विषय पर रिट याचिकाओं की बहुलता वांछनीय नहीं होगी और अखिल भारतीय मुद्दे का मतलब यह नहीं है कि शीर्ष अदालत को इस पर सुनवाई करनी चाहिए, बल्कि उच्च न्यायालयों में से कोई भी इसे सुन सकता है, और ऐसा पहले भी किया जा चुका है।
पीठ ने अन्य उच्च न्यायालयों में लंबित याचिकाओं का समर्थन किया, असंगत निर्णयों से बचने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर भविष्य में इसी मुद्दे पर केंद्र द्वारा 14 जून को अधिसूचित अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली कोई जनहित याचिका दायर की जाती है तो उसे भी संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा वही विकल्प दिया जाएगा।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, "हमें संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को महत्व देना चाहिए।"
शीर्ष अदालत ने कहा कि दूसरा उच्च न्यायालय, जहां इसी तरह की याचिकाएं लंबित हैं, याचिकाकर्ताओं को या तो मामले को दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने या हस्तक्षेपकर्ता के रूप में वह दिल्ली उच्च न्यायालय जाने का विकल्प देगी।
याचिकाकर्ताओं में से एक एडवोकेट एम.एल. शर्मा ने अपनी याचिका में कहा : "लगाए गए प्रेस नोट के अनुसार .. दिनांक 14.06.2022 को 4 साल बाद भारतीय सेना में स्थायी कमीशन के लिए चयनित 100 प्रतिशत उम्मीदवारों में से 25 प्रतिशत भारतीय में जारी रहेगा। सेना बल और शेष 75 प्रतिशत भारतीय सेना में सेवानिवृत्त/अस्वीकार किए जाएंगे। 4 साल के दौरान उन्हें वेतन और भत्ते का भुगतान किया जाएगा, लेकिन 4 साल बाद वंचित उम्मीदवारों को कोई पेंशन नहीं मिलेगी, आदि।"
भारतीय वायुसेना में एयरमैन चुने गए व्यक्तियों के एक समूह ने एक रिट याचिका दायर की थी और यह निर्देश देने की मांग की थी कि पिछले वर्षो में शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया को अग्निपथ योजना की परवाह किए बिना पूरा किया जाना चाहिए।