अब हर्ष और मनीष भी सड़क पर दौड़ा सकेंगे वाहन, एक आंख के साथ भी चला सकेंगे गाड़ी
मुरादाबाद
मुरादाबाद में एक आंख वाले लोग भी सामान्य डीएल पा सकते हैं लेकिन जानकारी के अभाव में कई लोग यह सोचकर बैठ जाते हैं कि आंख की दिक्कत से डीएल नहीं बनेगा, पर ऐसा नहीं है, ऐसे लोग जो डीएल बनवाना चाहते हैं उनको मोनोकुलर विजन टेस्ट कराना होगा। इस टेस्ट में पास होने के बाद परिवहन अफसर आफिस परिसर में बने ट्रैक पर ट्रायल लेते है और सफल होने पर उनको डीएल जारी कर देते हैं। एक आंख में रोशनी न होने वाले मनीष और हर्ष का कोरोना काल के बाद परमानेंट डीएल बना। अब दोनों युवा अपनी निजी कार व बाइक सड़कों पर चला सकेंगे।
परिवहन विभाग में हाथ,पैर से लाचार दिव्यांगों के लिए भी वाहन चलाने के लिए डीएल की सुविधा है लेकिन इसमें श्रेणीवार तरीके से डीएल दिए जाते है। इसी कड़ी में एक आंख वालों के लिए परिवहन विभाग से डीएल बनवाने का प्रावधान है लेकिन इसके लिए पात्र आवेदक को मोनोकुलर विजन टेस्ट कराकर उसकी रिपोर्ट विभाग में पेश करनी होगी,जिसके बाद पात्र को डीएल जारी हो जाएगा। कोरोना काल के बाद पहली बार परिवहन विभाग के ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एक आंख में रोशनी न होने वाले दो युवकों ने परमानेंट डीएल का आवेदन किया, इसमें कांठ के रहने वाले मनीष कुमार ने मेरठ के पीएल जिला अस्पताल में मोनोकुलर विजन टेस्ट कराया तो वहीं इससे पहले छजलैट के हर्ष ने एम्स ऋषिकेश से टेस्ट करवाया। दोनों के टेस्ट रिपोर्ट पर सीएमओ की संस्तुति के बाद परिवहन अफसरों ने आफिस में बने ट्रैक पर वाहन चलवाने के बाद डीएल पर मुहर लगा दी।
एक आंख वालों के लिए डीएल बनने का विभाग में है यह नियम
– एक आंख न होने वालों के डीएल बन सकते हैं बस उनको मोनोकुलर विजन टेस्ट कराना जरूरी है।
– दूसरी स्वस्थ्य आंख से हारिजेंटल से 120 डिग्री तक आंख की पुतली घूमती हो।
– वहीं डीएल आवेदन से छह महीने पहले तक किसी तरह की कोई बीमारी न हुई हो।
संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) परिवहन विभाग, हरिओम ने कहा कि एक आंख की रोशनी न होने वालों का सामान्य डीएल बनता है लेकिन कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। ऐसे लोग जिनको एक आंख से बिल्कुल नहीं दिखता लेकिन दूसरी आंख ठीक हैं उनको सिर्फ निजी बाइक व कार का डीएल मिल सकता है। इसके लिए उनको मोनोकुलर विजन टेस्ट कराकर रिपोर्ट पेश करनी होती है जिसके बाद परमानेंट डीएल जारी हो जाते हैं लेकिन ऐसे वाहन चालने वालों को कामर्शियल वाहन चलाने की अनुमति नहीं दी जाती।