आजम खां के वकील ने यूपी सरकार को भेजा नोटिस, हाईकोर्ट में दाखिल की अपील
रामपुर
पूर्व मंत्री आजम खां ने हेट स्पीच के मामले में सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है। आजम खां के वकील ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को नोटिस दिया है। अपील में एसीजेएम अदालत रामपुर द्वारा 27 अक्टूबर 2022 को सुनाई गई सजा और उसके बाद स्पेशल कोर्ट एमपी/एमएलए द्वारा 10 नवंबर 2022 को अपील खारिज करने के आदेश को चुनौती दी गई है। आजम खां की ओर से इन दोनों आदेशों पर रोक लगाने की मांग की गई है।
गौरतलब है कि हेट स्पीच मामले में एसीजेएम अदालत रामपुर ने 27 अक्टूबर 2022 को आजम खां को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ आजम खान ने स्पेशल कोर्ट एमपी/एमएलए रामपुर में अपील दाखिल की थी। स्पेशल कोर्ट ने 10 नवंबर 2022 को आजम खां की अपील खारिज कर दी। स्पेशल कोर्ट और एसीजेएम अदालत के फैसले के खिलाफ अब आजम खां ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है जिसमें सजा निलंबित करने की मांग की गई है।
लखनऊ में होगी आजम की आवाज की जांच
उधर, चुनाव के दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां की आवाज के सैंपल की जांच अब लखनऊ की एफएसएल लैब में होगी। कोर्ट ने बुधवार को पुलिस को एक सप्ताह के भीतर आवाज की जांच कराकर सैंपल की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है। रामपुर पुलिस का कहना था कि मुरादाबाद लैब में जांच की सुविधा नहीं है इसलिए जांच किसी और लैब में कराई जाए।
एडीजीसी अमित सक्सेना ने बताया कि आजम खां की आवाज के सैंपल को लखनऊ लैब में भेजने के आदेश हैं। मामले की सुनवाई तीन दिसंबर को होगी। 2007 के विधानसभा चुनाव में स्वार टांडा में हुई जनसभा के दौरान वरिष्ठ सपा नेता आजम खां पर बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा था। बसपा नेता धीरजशील की शिकायत पर यह मुकदमा दर्ज किया गया था। मामला कोर्ट में विचाराधीन है।