नये वाहन खरीदी पर रोक अनुपूरक बजट में वित्त नहीं लेगा प्रस्ताव
भोपाल
वित्तीय वर्ष 2022-23 की शेष अवधि के लिए आने वाले अनुपूरक बजट में नये वाहन की खरीदी विभाग नहीं कर पाएंगे। वित्त विभाग ने नये वाहन के प्रस्ताव भेजने पर विभागों पर रोक लगा दी है। इसी तरह ऐसे नवीन मदों के प्रस्ताव भी अनुपूरक में शामिल नहीं किए जाएंगे, जिनमें राज्य के वित्तीय संसाधनों से अतिरिक्त मांग की जा रही हो। संचालक बजट आइरिंन सिंथिया ने सभी सरकारी महकमों से द्वितीय अनुपूरक अनुमान के लिए विधानसभा में पेश किए जाने वाले बजट के लिए प्रस्ताव मांगे है। इसमें साफ किया है कि विभाग नये वाहन की खरीदी के प्रस्ताव नहीं भेजे। नवीन मदों के प्रस्ताव भी नहीं लिए जाएंगे जिनके लिए राज्य के संसाधनों से अतिरिक्त राशि मांगी जानी हो केवल ऐसे नवीन मद जो प्रतीक प्रावधान के रूप में खोले जाने हो तथ जिनमें राशि की व्यवस्था अन्य मदों की बचत से की जाना हो तो प्रस्ताव में बचत की मद का लेखाशीर्ष और राशि का स्पष्ट उल्लेख करते हुए प्रस्ताव भेजे जा सकेंगे। अनुपूरक बजट के लिए उन मदों में प्रस्ताव भेजे जा सकेंगे जिनमें राज्य की आकस्मिता निधि से अग्रिम राशि स्वीकृत की जा चुकी हो। जिनके लिए वित्त विभाग ने सहमति दे दी हो औश्र जिनके लिए भारत सरकार या अन्य एजेंसी से वित्तीय सहायता, केन्द्रांश स्वीकृत की गई है तथा जो विद्यमान मदों से विमुक्त न की जा सकती हो तथा जिस हेतु अतिरिक्त संसाधन की व्यवस्था प्रशासकीय विभाग अन्य प्रचलित योजनाओं में उपलब्ध राशि में से कटौती कर बचत की राशि से नहीं कर सकते है ये सभी प्रस्ताव स्वीकार किए जाएंगे।
30 तक भेजने होंगे प्रस्ताव
द्वितीय अनुरूपक अनुमान के प्रस्ताव प्रशासकीय विभाग से सक्षम प्रशासकीय अनुमोदन करने के बाद आईएफएमआईएस से ऑनलाइन वित्त विभाग को 30 नवंबर तक प्रस्ताव भेजने होंगे। अनुपूरक अनुमान से संबंधित संक्षेपिका निर्धारित प्रपत्र में पूरी जानकारी के साथ विभाग के सभी बीसीओ के एकजाई प्रस्ताव के साथ मांगी गई है।