प्रदेश में खनिज ठेकेदारों से सरकार मूलधन की राशि जमा कराने की तैयारी में जुटी
भोपाल
प्रदेश में खनिज उत्खनन का ठेका लेने के बाद शासन को करोड़ों रुपए का झटका देने वाले ठेकेदारों से अब सरकार मूलधन की राशि जमा कराने की तैयारी में जुटी है। इसके लिए खनिज साधन विभाग में भी अन्य विभागों की तरह बकाया वसूली के लिए समाधान योजना लागू की गई है। इस समाधान योजना में तीस जनवरी तक मूल राशि जमा करने पर ठेकेदारों को राहत देने के निर्देश जारी किए गए हैं और जिलों के अधिकारियों से इन राहतों की जानकारी ठेकेदारों तक पहुंचाकर राशि जमा कराने के लिए कहा गया है।
खनिज साधन विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि गौण और मुख्य खनिजों के ऐसे बकायादार जिन पर 31 मार्च 2010 से पूर्व और इस तिथि से 31 मार्च 2020 तक बकाया खनिज राजस्व की वसूली पांच लाख से कम है, तो ऐसे बकायादारों से विभाग की समाधान योजना के अंतर्गत बगैर एक रुपए का ब्याज लिए राशि जमा कराई जाएगी। इसके साथ ही जिन पर इसी अवधि में पांच लाख रुपए से अधिक राशि बकाया है, उन्हें भी राहत देने का फैसला किया गया है। ऐसे बकायादारों से 24 प्रतिशत की बजाय 6 प्रतिशत की दर से ब्याज की राशि वसूल कर राहत देने का निर्णय विभाग ने लिया है। जिनके मामले कोर्ट में चल रहे हैं, उनके मामले में भी राशि जमा कर न्यायालय में दायर वाद वापस लिया जा सकेगा। यह राहत विभाग द्वारा 30 जनवरी 2023 तक दी जाएगी।
बैतूल में 23.42 करोड़ में बिकेंगी 47 रेत खदानें
उधर संचालक खनिकर्म द्वारा जारी निर्देश के आधार पर बैतूल जिले की 47 रेत खदानों के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है। 30 जून 2023 को समाप्त होने वाले ठेकों के लिए कराई जा रही प्रोसेस में 2 दिसम्बर 2022 तक टेंडर किए जा सकेंगे। बैतूल कलेक्टर द्वारा 9.36 लाख घनमीटर के लिए 23.42 करोड़ रुपए की अपसेट प्राइज तय की गई है। ठेकेदार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अनुमोदित मात्रा तक ही ठेके पर दी जाने वाली खदानों में रेत खनन कर सकेंगे।