पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाना पर फरीदाबाद में धोखाधड़ी का केस दर्ज
फरीदाबाद
पूर्व सांसद अवतार भड़ाना के खिलाफ अदालत के आदेश पर धोखाधड़ी और अमानत में खयानत की धाराओं के तहत फरीदाबाद सेंट्रल थाना में मुकदमा दर्ज किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि पूरी जांच के बाद ही इस मामले में कोई गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस के अनुसार, यह मामला ओल्ड फरीदाबाद स्थित बस्सा पाड़ा निवासी जवाहर बंसल की शिकायत पर दर्ज हुआ है। उन्होंने शिकायत में बताया है कि साल 2020 में उनके भाई कैलाश बंसल का पूर्व सांसद अवतार भड़ाना के साथ 2.50 करोड़ रुपये में खेती की जमीन का सौदा हुआ था।
इसके एवज में एक लाख रुपये कैश और बाकी चेक से भुगतान किया। रजिस्ट्री के वक्त कैलाश को पता चला कि जिस जमीन का सौदा हुआ है, उसका पट्टा अवतार भड़ाना के भाई के नाम पर है। कैलाश ने कहा कि जब तक पट्टा रद्द नहीं होगा, तब तक वे रजिस्ट्री नहीं कराएंगे। आरोप है कि अवतार भड़ाना ने कैलाश से कहा कि जल्द चुनाव आने वाले हैं, इसलिए उन्हें रुपयों की जरूरत है। उन्होंने वादा किया कि अपने भाई से पट्टा रद्द करा देंगे। उन्होंने विश्वास कर लिया और रजिस्ट्री अपने और गौरव मक्कड़ के नाम करा ली।
अवतार ने उस वक्त एक शपथ पत्र भी दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह भाई से पट्टा रद्द करा लेंगे। साथ ही कहा कि पट्टा रद्द होने के बाद ही वह चेक बैंक में डालेंगे। आरोप है कि इसके बाद अवतार भड़ाना ने पट्टा रद्द कराने के नाम पर कैलाश से 50 लाख रुपये ले लिए। इसके बाद भी पट्टा रद्द नहीं कराया, बल्कि चेक भी बैंक में डाल दिया। वह चेक बाउंस होने पर उन्हें लीगल नोटिस भेज दिया। इस नोटिस को लेकर उन्होंने अवतार से बात करनी चाही तो कोई जवाब नहीं मिला।
पुलिस ने नहीं की मदद
शिकायतकर्ता जवाहर बंसल का आरोप है कि उन्होंने भाई के साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत लेकर जून-20022 में पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंचे, लेकिन पुलिस कार्रवाई से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने अदालत में याचिका लगाई। अदालत ने इस मामले में पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उधर, पूर्व सांसद अवतार भड़ाना ने आरोप को बेबुनियाद बताया है।