15 दिसम्बर तक होगा रबी फसलों का बीमा
रायपुर
रायपुर जिले में संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत रबी वर्ष 2022-23 मौसम हेतु जिले के लिए गेहूं, चना, राई एवं सरसों को अधिसूचित फसलों में शामिल किया गया है। उक्त योजनांतर्गत अधिसूचित फसल लगाने वाले सभी ऋणी एवं अऋणी कृषक ऐच्छिक तौर पर योजना का लाभ लेने हेतु पात्र होंगे। जो ऋणी कृषक योजना का लाभ नहीं लेना चाहते उन्हें भारत सरकार द्वारा जारी प्रपत्र में हस्ताक्षरित घोषणा पत्र अंतिम तिथि के 7 दिन पूर्व संबंधित वित्तीय संस्थान में जमा करना होगा। रबी फसलों हेतु 1 से 7 दिसंबर तक फसल बीमा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है।
रबी फसलों के लिए ओला वृष्टि, भूस्खलन, जलभराव, बादल फटने, आकाशीय बिजली से नुकसान पर स्थानीय आपदा अंतर्गत दावा भुगतान, फसल कटाई उपरांत 14 दिनों तक किया जा सकता है। खेत में रबी फसल पर ओला वृष्टि, चक्रवात, बैमौसम चक्रवाती वर्षा पर दावा भुगतान, इसके अलावा कम वर्षा, विपरीत मौसम अवस्था के कारण बुआई विफल होने एवं फसल कटाई प्रयोग से प्राप्त औसत उपज के आंकड़े निर्धारित थ्रेसहोल्ड उपज से कम आने पर दावा भुगतान कृषक द्वारा बीमित राशि का 15 प्रतिशत देय होगा। रबी फसलों में गेहूं सिंचित के लिए 30 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर, चना के लिए 33 हजार रुपए, राई सरसों के लिए 22 हजार रुपए बीमित राशि निर्धारित है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नं. 18002095959 एवं किसान शिकायत निवारण टोल फ्री नं. 14447 पर संम्पर्क किया जा सकता है। आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज नवीनतम आधारकार्ड, बैंक पासबुक भूमि एवं फसल भूमि संबंधित दस्तावेज देना अनिवार्य होगा। इस हेतु कृषक अपने नजदीकी बैंक शाखा को-आॅपरेटिव सोसायटी, पोस्टआॅफिस, लोकसेवा केन्द्र (ष्टस्ष्ट), कृषि विभाग से संपर्क कर फसल बीमा कराया जा सकता हैं।