जिन जजों की डोनाल्ड ट्रंप ने की थी नियुक्ति, उन्हीं ने दिया 440 वोल्ट का झटका, FBI के पक्ष में फैसला
अमेरिका
अमेरिका की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका दिया है, जिसके बाद आने वाले वक्त में डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं। अमेरिका की एक अपील कोर्ट ने फैसला सुनाया है, कि ट्रंप के फ्लोरिडा स्थिति मार-ए-लागो घर से एफबीआई ने छापेमारी में जो दस्तावेज जब्त किए थे, उनका इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आपराधिक मुकदमे के दौरान किया जा सकता है। इसके साथ ही कोर्ट ने बरामद किए गये दस्तावेज की जांच के लिए एक जज को मध्यस्थ बनाने की याचिका को भी खारिज कर दिया है।
डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका
अमेरिका के अटलांटा स्थित 11वें सर्किट यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स ने फ्लोरिडा स्थित यूएस डिस्ट्रिक्ट जज ऐलेन कैनन के सितंबर के फैसले को चुनौती देने वाले न्याय विभाग के पक्ष में फैसला सुनाया है। जिसमें सभी रिकॉर्ड्स की समीक्षा करने के लिए एक "विशेष मास्टर" को मध्यस्थ बनाने के पूर्व फैसले को पलट दिया है, जिसमें कहा गया था, कि स्पेशल जज तय करेंगे, कि उन दस्तावेजों का इस्तेमाल होना चाहिए या नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक, 11वीं सर्किट यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स के तीन जजों के बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि, पूर्व अदालत के पास ये अधिकार ही नहीं था, कि वो डोनाल्ड ट्रंप के 'स्पेशल मास्टर' की नियुक्ति को लेकर फाइल मुकदमे पर फैसला सुनाए। आपको बता दें कि, एफबीआई ने 8 अगस्त को फ्लोरिडा स्थिति डोनाल्ड ट्रंप के मार-ए-लागो एस्टेट पर छापा मारा था और काफी संख्या में दस्तावेजों को जब्त किया था। वहीं, अदालत ने अपने फैसले में पूर्व अदालत के उस फैसले को भी पलट दिया है, जिसमें कहा गया था, कि ट्रंप के घर से बरामद दस्तावेजों का इस्तेमास उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने में नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप की याचिका को खारिज कर दिया है।