कर्नाटक HC ने राहुल गांधी समेत तीन नेताओं को भेजा अवमानना नोटिस, KGF-2 से जुड़ा है मामला
कर्नाटक
'भारत जोड़ो यात्रा' से जुड़े एक वीडियो में केजीएफ-2 के गाने का इस्तेमाल करने पर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट ने अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पार्टी महासचिव जयराम रमेश और प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को नोटिस जारी किया है। दरअसल, एमआरटी स्टूडियो नाम की ऑडियो कंपनी ने कांग्रेस के तीन नेताओं के खिलाफ अदालत की अवमानना याचिका दायर की है।
इस याचिका में दावा किया गया है कि तीनों नेताओं ने 8 नवंबर को अदालत में दायर उस हलफनामे का उल्लंघन किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 'भारत जोड़ो यात्रा' से जुड़ी वीडियो क्लिप को एक दिन के भीतर पार्टी के सभी सोशल मीडिया अकाउंट से हटा दिया जाएगा। इसमें स्टूडियो से संबंधित कॉपीराइट संगीत का इस्तेमाल किया गया है।
'कहने के बाद भी नहीं हटाया गया वीडियो'
याचिका में दावा किया गया है कि हलफनामे में वीडियो हटाने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद ऐसा नहीं किया गया है। इससे पहले, बेंगलुरु की एक अदालत ने कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने का आदेश दिया था। हालांकि, हाई कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के हलफनामे के बाद इस आदेश को रद्द कर दिया था। हलफनामे में पार्टी ने कहा था कि 9 नवंबर की दोपहर से पहले संबंधित सामग्री उसके ऑनलाइन हैंडल से हटा दी जाएगी। अगर 'भारत जोड़ो यात्रा' की बात करें तो राहुल गांधी के नेतृत्व में यह इन दिनों मध्य प्रदेश से गुजर रही है। राज्य के आगर मालवा में यात्रा के दौरान उन्होंने शुक्रवार को एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल ने भगवान राम का जिक्र किया और कहा, 'एक पंडित जी ने बताया कि भगवान राम तपस्वी थे, उन्होंने पूरा जीवन तपस्या को दिया। वह एक व्यक्ति नहीं थे बल्कि जीवन जीने का एक तरीका थे। उन्होंने पूरी दुनिया को प्यार, भाईचारा, इज्जत और तपस्या दिखाई।'