उद्धव गुट का दावा- महाराष्ट्र में पूरी तरह असंवैधानिक सरकार; सुप्रीम कोर्ट में 13 जनवरी को होगी सुनवाई
महाराष्ट्र
उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना के धड़े ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि महाराष्ट्र में पूरी तरह असंवैधानिक सरकार काम कर रही है। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिंह की पीठ ने कहा कि वह महाराष्ट्र के राजनीतिक प्रकरण से संबंधित याचिकाओं पर 13 जनवरी को सुनवाई करेगी, क्योंकि 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के लिए अगले सप्ताह बैठना संभव नहीं होगा।
बेंच ने कहा, 'अगले सप्ताह इस मुद्दे को लेना संभव नहीं होगा क्योंकि यह विविध विषयों वाला सप्ताह होगा। 5 न्यायाधीशों के लिए अगले सप्ताह संविधान पीठ में बैठना संभव नहीं होगा। हम मामले पर 13 जनवरी, 2023 को विचार करेंगे।' SC ने यह टिप्पणी उद्धव गुट की ओर से सीनियर वकील देवदत्त कामत के यह कहने के बाद की कि इस मामले में कुछ तात्कालिकता है क्योंकि राज्य में पूरी तरह से असंवैधानिक सरकार चल रही है।
'13 जनवरी को होगी मामले की सुनवाई'
एससी की पीठ ने कहा कि वह 13 जनवरी को मामले की सुनवाई करेगी। अदालत ने 1 नवंबर को कहा था कि वह ठाकरे और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुटों द्वारा महाराष्ट्र राजनीतिक प्रकरण पर दायर याचिकाओं पर 29 नवंबर को सुनवाई करेगी, जब उसके ओर से कुछ निर्देश जारी किए जाने की संभावना है।
चीफ जस्टिस के नेतृत्व वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने दोनों पक्षों को अपने लिखित अभिवेदन दाखिल करने और संविधान पीठ की ओर से तय किए जाने वाले मुद्दों पर संयुक्त संकलन दाखिल करने को कहा था। 23 अगस्त को तत्कालीन CJI एन वी रमण की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कानून संबंधी कई प्रश्न तैयार किए थे। साथ ही याचिकाओं को 5 न्यायाधीशों की पीठ को भेज दिया था जिनमें गुटों ने दलबदल, विलय और अयोग्यता से संबंधित कई संवैधानिक सवाल उठाए थे।