मालती शर्मा हत्याकांड: राजनीतिक रंजिश में हत्या, पूर्व DIG की पत्नी समेत 4 को उम्रकैद
लखनऊ
राजधानी के चर्चित मालती शर्मा हत्याकांड में सोमवार को अदालत ने पूर्व डीआईजी पीके मिश्र की पत्नी अलका मिश्रा समेत चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा पाने वालों में रोहित यादव उर्फ रोहित सिंह, आलोक दुबे और कॉन्स्टेबल राजकुमार राय शामिल हैं। कोर्ट ने अलका और आलोक पर 10-10 हजार, रोहित पर 15 हजार और राजकुमार पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
गुडंबा के कल्याणपुर निवासी और भाजपा महिला मोर्चा की नगर सचिव रहीं मालती की 2004 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गाजीपुर थाने में हत्या का केस दर्ज करवाया गया था। आरोप था कि पूर्व डीआईजी पीके मिश्रा की पत्नी अलका ने राजनीतिक द्वेष में साजिश रची और गुडंबा थाने में तैनात कॉन्स्टेबल राजकुमार व रोहित यादव और आलोक दुबे से मालती की हत्या करवा दी थी। अलका भी भाजपा में थीं और विकास नगर की पार्षद रह चुकी थीं।
एडीजे विवेकानंद शरण त्रिपाठी की अदालत ने शुक्रवार को अलका और आलोक को हत्या की साजिश रचने का दोषी ठहराया था। वहीं, रोहित को हत्या व आर्म्स ऐक्ट के उल्लंघन और राजकुमार को हत्या, अपहरण, साजिश व आर्म्स ऐक्ट के उल्लंघन का दोषी करार दिया था। सोमवार को सजा सुनाए जाने के दौरान चारों दोषी अदालत में उपस्थित थे। सजा सुनाए जाने के बाद सभी को जेल भेज दिया गया।
हत्या से पहले मालती को घर से ले गया था राजकुमार
7 जून, 2004 की रात 10 से 11 बजे के बीच भाजपा नेता मालती की पीएसी मोड़ के पास कुकरैल बंधे पर तंमचे से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वारदात की एफआईआर उनके पति प्रेमनाथ शर्मा ने थाना गाजीपुर में दर्ज करवाई थी। सरकारी वकील ललित किशोर दीक्षित के मुताबिक विवेचना के दौरान मामले में कॉन्स्टेबल राजकुमार का नाम सामने आया। हत्या से ठीक पहले वह मालती को उनके घर से ले गया था। राजकुमार उस समय गुडंबा थाने में तैनात था। पूछताछ और सबूतों से सामने आया कि अलका ने राजनीतिक रंजिश में मालती की हत्या करवाई थी। आलोक, रोहित और राजकुमार ने वारदात की। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल असलहा भी बरामद किया था।