पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा पर ED ने कसा शिकंजा, 55 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क
चेन्नई
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोयंबटूर में पूर्व केंद्रीय मंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के सांसद ए राजा की 45 एकड़ की एक 'बेनामी' जमीन कुर्क की है। इसकी कीमत 55 करोड़ रुपये बताई गई है। एजेंसी ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि 2004 और 2007 के बीच जब ए राजा पर्यावरण एवं वन विभाग के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री थे तब उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान गुरुग्राम स्थित बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में सूचीबद्ध रियल एस्टेट कंपनी को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की थी।
ईडी ने बताया कि कुर्क की गई संपत्तियों में कोयम्बटूर में 45 एकड़ जमीन शामिल है जिसे 2004-07 की अवधि में राजा की एक बेनामी कंपनी के नाम से खरीदा गया था। इस दौरान राजा केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री थे। ईडी ने कंपनी का नाम लिए बिना कहा कि यह रियल एस्टेट कंपनी देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। इसने "ए राजा को पर्यावरण मंजूरी देने के एवज में 2007 में इसी अवधि के दौरान उनकी एक बेनामी कंपनी के हाथों रिश्वत दी थी।"
ईडी ने कहा, “यह पाया गया है कि राजा ने उसी वर्ष 2007 में अपने परिवार के सदस्यों और अपने करीबी पारिवारिक मित्र के नाम पर कंपनी को अपराध की आय को ठिकाने लगाने के लिए बनाया था। कंपनी स्थापना के बाद से कभी भी किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में नहीं लगी। कंपनी को मिला पूरा पैसा रियल एस्टेट की सौदेबाजी का था और उसे कोयम्बटूर जिले में भूमि अधिग्रहण के लिए इस्तेमाल किया गया था।"
ईडी ने आगे कहा, "तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 55 करोड़ रुपये मूल्य की 45 एकड़ जमीन की संपत्ति सीधे अपराध की आय का इस्तेमाल करके खरीदी गई है इसलिए उसे अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है।" राजा वर्तमान में नीलगिरी लोकसभा सीट से डीएमके सांसद हैं। पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार के दौरान 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और ईडी द्वारा उनकी जांच की गई थी।