पत्नी की मदद से 36 साल पहले किया था किशोरी का रेप, दंपती को अब मिली अपने किए की सजा
कानपुर
कानपुर में रेप के मामले में 36 साल बाद फैसला आया है। आरोपी ने एक किशोरी के साथ रेप किया था। इसमें उसकी पत्नी ने भी उसका साथ दिया था। अदालत ने अब पति और पत्नी दोनों को 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। वसूले गए जुर्माने से 35 हजार रुपए पीड़िता को दिए जाएंगे।
एडीजे योगेश कुमार ने दोनों पक्षों की बहस के बाद हरजेंदरनगर के रामभरोसे शुक्ल उर्फ गुड्डू और उसकी पत्नी हीरादेवी को सजा सुनाई। एडीजीसी विवेक शुक्ला के मुताबिक 15 साल की किशोरी हरजेंदरनगर में बुआ के घर में रहती थी। 1986 में दुष्कर्म किया था। किशोरी ने पुलिस को बयान दिया था कि रामभरोसे ने उसे अपने कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया। रामभरोसे की पत्नी हीरा मौजूद थी। हीरा ने बाहर से कुंडी लगा दी थी।
कई बार पत्नी की मर्जी से रामभरोसे ने दुष्कर्म करता रहा। गर्भ ठहरने पर रामभरोसे ने किशोरी को धमकाया। जान से मारने की धमकी दी। पिता ने चकेरी थाने में रामभरोसे, पत्नी हीरा देवी, राधेश्याम व पत्नी कुसमा व रमाकांत व उसकी पत्नी मालती पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी।