November 25, 2024

RTI के तहत सीएम, मंत्रियों और अफसरों के विदेश दौरे की जानकारी सार्वजनिक करना होगा अनिवर्य

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भोपाल

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रदेश के सीएम, मंत्रियों और अफसरों के विदेश दौरे की जानकारी सार्वजनिक करना होता है लेकिन विभाग और जिलों के कलेक्टर, कमिश्नर यह जानकारी सार्वजनिक नहीं कर रहे है। इस संबंध में जारी 25 बिन्दुओं के मैन्युअल का क्रियान्वयन भी नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के अफसरों और कलेक्टर, कमिश्नर को इसका पालन करने के निर्देश दिए है। आरटीआई एक्ट के तहत कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा सभी अधिकारियों को 25 बिन्दुओं के मैन्युअल का क्रियान्वयन का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए है लेकिन जिलों, संभाग से लेकर विभागाध्यक्ष कार्यालयों में अधिकांश अफसर इसका पालन नहीं कर रहे है। सामान्य प्रशासन विभाग ने दो दिन के भीतर इसका पालन कराने और इस संबंध में की गई कार्यवाही से अवगत कराने के निर्देश दिए है। अधिकारियों को जानकारी वेबसाइट पर नोटिस बोर्ड के जरिए सार्वजनिक करना है।

अफसरों को संगठन के नाम पते सहित बताना होंगे कर्तव्य
सरकारी कार्यालयों को अपने संगठन का नाम, कार्य और कर्त्तव्यों और पते की जानकारी के साथ कर्मचारियों के कार्यालय, पदनाम, आवंटित कार्य और अधिकारों सहित यह जानकारियां सार्वजनिक करनी होंगी…

  • लोक प्राधिकरण में अधिकारियों द्वारा निर्णय लेने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, अंतिम निर्णय लेने वाले अधिकारी का पदनाम
  • विभागों के कार्य, सेवाओं के वितरण के लिए मानक, समयसीमा, सिटीन चार्टर सेवा
  • विभागों के नियम, विनियम, निर्देश, नियमावचली और अभिलेखों, मैन्युअलों और रिकार्डो की सूची
  • नीति निर्माण और उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श और प्रतिनिधित्व की जानकारी, बोर्ड परिषद द्वारा बुलाई जाने वाली बैठक और उसके मिनिट्स  
  •  सरकारी कार्यालयों, उनकी इकाईयों उनमें काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों का पता, फोन नंबर
  • अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा लिए जाने पारिश्रमिक की जानकारी
  • योजनाओं, कार्यक्रमों के लिए आवंटित बजट, खर्च, परिणाम की जानकारी  

रियायतों, अनुदान और लोक सूचना अफसरों का ब्यौरा भी देना होगा
प्रत्येक विभाग द्वारा योजनाओं, कार्यक्रमों के तहत रियायतों , परमिट, अनुदान की जानकारी भी प्राप्तकर्ता संस्थानों के नाम और पते सहित देना है। आमजनता के लिए सूचना प्रसार तंत्र के विवरण, लोक सूचना अधिकारियों का ब्यौरा भी देना है। निविदाओं से संबंधित जानकारी, सार्वजनिक निजी साझेदारी के काम, स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश, आरटीआई आवेदन प्राप्त करना और निराकरण,  सीएजी और पीएसी पैरा, नागरिक चार्टर, सेवा प्रदाय एक्ट, विवेकाधीन और गैर विवेकाधीन अनुदान की जानकारी, सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित की जा रही गतिविधियों, कार्यक्रमों, योजनाओं का विवरण जिनके लिए सब्सिडी प्रदान की जा रही हो, सब्सिडी देने के लिए प्रकृति, सब्सिडी प्राप्त करने के लिए पात्रता, मानदंड और सक्षम अधिकारी पदनाम सहित की जानकारी प्रदान करना है।

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