September 22, 2024

वन्यप्राणियों की सुरक्षा में सहयोग की अपील

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इंदौर
वन संरक्षक संजीव झा ने जिले के लोगों से अपील की है कि विगत कुछ दिनों से वन वृत्त छतरपुर अंतर्गत आने वाले वनमंडल छतरपुर के वनक्षेत्रों एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में वन्यप्राणियों को फंसाने के लिए फंदे लगाए जाना पाया गया है, जिसमें दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

वन्यजीव हमारे पारिस्थिकी का अभिन्न अंग एवं अमूल्य धरोहर हैं, जिसकी सुरक्षा वन विभाग के अतिरिक्ति आप सभी का दायित्व व परम कर्तव्य भी है। इस हेतु सभी से अनुरोध है कि वन्यप्राणियों की सुरक्षा में वन विभाग को सहयोग प्रदान करें। वन्य जीव टाईगर तेंदुआ, चीतल, जंगली सुअर, हिरन, भालू, मोर आदि वन्य जीवों का अवैध शिकार नहीं करें। वन्यप्राणियों को फंसाने के लिए फंदे न लगाएं एवं न ही फंदे लगाने में किसी का सहयोग करें। इस प्रकार की योजना तैयार होते हुए अथवा फंदा लगा हुआ पाया जाने पर तत्काल समीप के वन अधिकारी को सूचित करें। उक्त जानकारी देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। जानकारी सही पाए जाने पर उचित इनाम भी दिया जाएगा। किसी भी व्यक्ति के द्वारा यदि किसी भी प्रकार से वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाया जाता है या उसके द्वारा फंदा लगाया जाना पाया जाता है तो उसके विरुद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अनिधिनियम 1972 की धारा 29, 39, 41. 50 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी। साथ ही साथ सभी वाहन मैकनिकों से भी अनुरोध है कि वह पुराने क्लच वायरों को अवैध शिकार में फंदा बनाने हेतु अथवा संदेहास्पद व्यक्ति को न बेचें।

यह भी अनुरोध है कि वनक्षेत्र से अवैध रूप से लकड़ी कटाई न करें, पौधों की छाल न निकालें, बिना किसी वैध अभिलेख के लकड़ी परिवहन न करें बिना अनुमति के लकड़ी चिरान नहीं करें तथा लकड़ी का अवैध व्यापार नहीं करे। उक्त के अतिरिक्त वन भूमि पर अतिक्रमण, उत्खनन, अवैध कटाई करते हुए पाए जाने पर भारतीय वन अधिनियम 1927 काष्ठ चिरान अधिनियम-1984) वनोपज अधिनियम 1969 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी तथा वनोपज का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन राजसात करने की कार्यवाही की जायेगी। यह भी सूचित किया जाता है कि वन्यप्राणियों से पहुंचने वाली हानि जैसे फसल हानि, पशु हानि, जन घायल एवं जन हानि के संबंध में मध्यप्रदेश शासन द्वारा विभिन्न प्रकार के मुआवजाओं का प्रावधान किया गया है, जिसके संबंध में विस्तृत जानकारी अपने नजदीकी वन विभाग के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। वन अपराधों की सूचना वनमंडलाधिकारी छतरपुर के दूरभाष नंबर 9424791051 पर दें।

 

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