पेसा अधिनियम के अंतर्गत गठित ग्रामसभाओं को तेंदूपत्ता संग्रहण की समस्त गतिविधियों की जानकारी दें – हर्षिका सिंह
मंडला
जिला कलेक्टर हर्षिका सिंह ने योजना भवन में पेसा अधिनियम के अंतर्गत तेंदूपत्ता संग्रह समितियों के गठन, नियम तथा उनकी कार्यप्रणाली पर विस्तृत चर्चा करने के लिए बैठक ली। बैठक में उन्होंने सभी सीईओ जनपद, एसडीएम तथा तहसीलदारों को निर्देशित किया कि पेसा अधिनियम के अंतर्गत ग्रामसभाओं के गठन के पश्चात सभा को तेंदूपत्ता संग्रहण समितियों की जानकारी दें। इस जानकारी को सरल भाषा में ग्रामीणों को बतायें।
श्रीमती सिंह ने निर्देशित किया कि जिन ग्राम सभाओं द्वारा प्रस्ताव पारित कर दिए गए हैं, वहाँ पुनः ग्रामीण विकास विभाग, राजस्व तथा वन विभाग का अमला विज़िट करते हुए तेंदूपत्ता संग्रहण समितियों की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से बताएंगे। कलेक्टर ने कहा कि 1 से 5 जनवरी के बीच ग्रामसभाओं का आयोजन भी करें तथा इन ग्राम सभाओं में तेंदूपत्ता संग्रहण समिति के कार्यप्रणाली की जानकारी दें। श्रीमती सिंह ने 32 गांवों में सम्पन्न हुई ग्रामसभाओं पर चर्चा करते हुए सहकारी समितियों एवं स्व-सहायता समिति से भी तेंदुपत्ता संग्रहण के बारे में बात करने के निर्देश दिए।
सरल एवं रोचक तरीके से दें पेसा एक्ट की जानकारी
कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्रामीणों को पेसा एक्ट की जानकारी के सरल एवं स्थानीय भाषा में दें। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के प्रचार-प्रसार के लिए स्लोगन, दीवार लेखन, नुक्कड़-नाटक तथा भजन मंडलियों के माध्यम से लोगों को रोचक तरीके से अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी दें। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि सभी एसडीएम पेसा एक्ट के अंतर्गत सभी प्रकार की समितियों के गठन को अंतिम रूप दें तथा उनकी सूची जिला कार्यालय को भेजें। इसी प्रकार ग्राम निधि के संबंध में भी खाता खोलकर अंतिम जानकारी कलेक्टर कार्यालय को सूचित करें। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि शांति समितियों के गठन को अंतिम रूप देते हुए इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक कार्यालय को तत्काल भेजें।