राजा पटैरिया की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट में इसी सप्ताह सुनवाई
ग्वालियर
विशेष सत्र न्यायालय से जमानत आवेदन खारिज होने के बाद कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। इस जमानत याचिका पर इस हफ्ते सुनवाई हो सकती है। यह याचिका जबलपुर हाई कोर्ट में स्थानांतरित हो चुकी है। सांसद, विधायकों पर दर्ज होने वाले केसोें के लिए विशेष सत्र न्यायालय ग्वालियर में है। यहां से आवेदन खारिज होने के बाद जबलपुर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, लेकिन याचिका ग्वालियर में दायर करनी होगी, उसके बाद याचिका स्थानांतरण जबलपुर हो जाएगी।
कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी के बाद पीएडब्ल्डी के अधिकारी ने पवई थाने में राजा पटेरिया के खिलाफ केस दर्ज कराया। पुलिस ने 13 दिसंबर को राजा पटेरिया को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां जमानत आवेदन लगाया है। केस डायरी नहीं आई थी। दूसरे दिन भी केस डायरी पेश नहीं की। पटेरिया की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता राजीव शर्मा ने जमानत आवेदन में तर्क दिया है कि राजनीति से प्रेरित केस है। वीडियो वायरल किया गया है, उसकी कांट छांट की गई है। पुलिस ने गलत केस दर्ज किया है। जब पुलिस ने केस डायरी पेश की तो दो धाराएं बढ़ा दी। धाराएं बढ़ने से जमानत आवेदन अपर सत्र न्यायालय में सुनी गई। इसके बाद विशेष न्यायालय ने जमानत आवेदन खारिज कर दिया। इसके बाद हाई कोर्ट में आवेदन पेश किया है। राजीव शर्मा ने बताया कि कांट छांट करके वीडियो को वायरल किया गया। पुलिस ने गलत तलत तरीके से धाराएं बढ़ाई है। राजनैतिक दवाब में आकर कार्रवाई की है। इसके चलते गलत धाराओं में केस दर्ज किया है।