Google की अर्जी पर ‘सुप्रीम’ सुनवाई आज, जानें क्यों लगी है ₹2,200 करोड़ की पेनाल्टी
नई दिल्ली
दिग्गज वैश्विक टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल ने एंड्रॉयड मोबाइल इकोसिस्टम में अपने वर्चस्व के दुरुपयोग पर आए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के फैसले के खिलाफ एनसीएलएटी के समक्ष दायर अपील पर सुनवाई करने में देरी को आधार बनाते हुए उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) से राहत की गुहार लगाई है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट आज यानी 16 जनवरी को सुनवाई करेगा। बता दें, सीसीआई ने 2,200 करोड़ रुपये रुपये की पेनाल्टी लगाई है।
NCLAT ने भी नहीं दी राहत
गूगल ने अपनी याचिका में कहा है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) उसे अंतरिम राहत देने से इनकार करने के परिणामों का आकलन करने में नाकाम रहा है। कंपनी के मुताबिक, ''अंतरिम राहत नहीं मिलने पर उसे 14-15 वर्षों से कायम यथास्थिति में बदलाव करने होंगे और 19 जनवरी से उसे अपने समूचे कारोबारी मॉडल को भी बदलना होगा।'' गूगल की इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई होने वाली है। इसमें उसने सीसीआई के आदेश के खिलाफ अंतरिम राहत देने से इनकार करने के एनसीएलएटी के कदम को चुनौती दी है।