October 2, 2024

 विधायक अमानतुल्लाह खान पर दंगे के आरोप तय,अदालत ने दिया आदेश

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नईदिल्ली  
आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान (AAP MLA Amanatullah Khan) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को अमानतुल्लाह खान और 24 अन्य के खिलाफ मई 2022 में दक्षिण दिल्ली नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे विध्वंस अभियान का विरोध करते हुए दंगा और पुलिस कर्मियों पर पथराव के मामले में आरोप तय करने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ दंगा, दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना, लोक सेवक को उसके सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में बाधा डालना, हमला या आपराधिक बल, लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकना एवं स्वेच्छा से लोक सेवक को डराने के लिए चोट पहुंचाने के आरोपों के तहत मुकदमा चलाने के निर्देश दिए हैं।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेज, आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 195 के तहत दायर की गई शिकायत, घायल पुलिस कर्मियों के एमएलसी, बयान, मामले की जब्त संपत्ति आदि के आधार पर प्रथम दृट्या आरोप प्रमाणित हो रहे हैं।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरजीत सिंह जसपाल की अदालत ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। वहीं, अदालत ने आठ आरोपियों को आरोमुक्त भी किया है। अदालत ने कहा कि इन आरोपियेां के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए साक्ष्य नहीं मिले हैं।

 

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