DGCA का बड़ा एक्शन, Go First पर 10 लाख रुपये का लगाया जुर्माना
नई दिल्ली
विमानन नियामक नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने गो फर्स्ट एयरलाइन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बेंगलुरु हवाईअड्डे पर 9 जनवरी को एक बस में सवार 55 यात्रियों को लिए बगैर ही विमान ने उड़ान भरी थी। इसी के बाद एयरलाइन ने कार्रवाई की है। विमानन नियामक ने घटना के बाद एयरलाइन को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
डीजीसीए ने एक बयान में कहा-नोटिस के जवाब में गो फर्स्ट ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक यह घटना टर्मिनल को-ऑर्डिनेटर, कॉमर्शियल कर्मियों और परिचालक दल के सदस्यों के बीच यात्रियों के विमान में सवार होने के बारे में संवाद और समन्वय की कमी के कारण हुई। नियामक ने कहा कि अन्य खामियां भी हुई हैं। इस सब के मद्देनजर उसने एयरलाइन पर दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
आपको बता दें कि बेंगलुरु एयरपोर्ट पर यात्रियों को लिए बिना ही उड़ान भरने के मामले में गो फर्स्ट ने यात्रियों से माफी मांगी थी। गो फर्स्ट ने कहा था कि उड़ान से पहले यात्रियों की जांच के दौरान लापरवाही के कारण ही यह घटना हुई। एयरलाइन कंपनी ने इस मामले की जांच के आदेश देते हुए घटना से जुड़े सभी कर्मचारियों कार्यक्रम सारिणी (रोस्टर) से हटा दिया है।