September 22, 2024

प्रदेश में वैध होंगी 5642 अवैध कॉ​लोनियां,कमजोर वर्ग को विकास शुल्क में मिलेगी 80% छूट

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भोपाल
प्रदेश में आम जनता से जुड़ी बड़ी राहत मिलने वाली है। साथ ही उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जो अवैध कॉलोनियों में रह रहे हैं। दरअसल मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार अब प्रदेश की 5 हजार 6 सौ 42 अवैध कॉलोनियों को वैघ करने जा रही है। इसके लिए प्रोसेस शुरू हो गई है। आपको बता दें बीत दिन शिवराज की हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया। साथ ही बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए उन लोगों को विकास शुल्क पर 80 प्रतिशत छूट देने का निर्णय भी लिया गया जिसमें लोग ईड्ब्ल्यूएस मकानों में रहते हैं। चलिए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से।इसके अलावा सरकार अवैध काॅलोनी को वैध करने के नियम सरल करने जा रही है। इसमें प्रति वर्गफीट के हिसाब से विकास शुल्क तय किया जाएगा।

निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए विकास शुल्क में 80% की छूट होगी। कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में मंगलवार को नगरीय आवास एवं पर्यावरण विभाग ने इसका प्रारूप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने रखा। सीएम ने अफसरों से दो टूक कहा कि अब किसी भी सूरत में कहीं भी कोई अवैध कॉलोनी नहीं बनना चाहिए। अवैध को वैध करने का काम जल्द से जल्द पूरा करें, वैध करने के लिए नियमों को सरल करें।

यह भी बदलाव

पहले विकास शुल्क के लिए प्रावधान था कि किसी कॉलोनी में 70 प्रतिशत लोग ईडब्ल्यूएस हैं तो पूरी कॉलोनी काे विकास शुल्क में 80% की छूट मिलती थी। अब इसे व्यक्तिगत किया जा रहा है। यानी कोई व्यक्ति भी ईडब्ल्यूएस है तो उसे 80% की छूट मिलेगी।

जब बिल्डिंग परमिशन, तब लगेगा शुल्क

एक प्रावधान और जोड़ा गया है कि व्यक्ति जब मकान बेचने के लिए बिल्डिंग परमिशन लेने जाएगा, तभी उससे विकास शुल्क लिया जाएगा। उससे पहले नहीं। ले-आउट प्रारूप मंजूर होने के बाद कॉलोनी में होने वाले विकास और बिजली-नल कनेक्शन का वह बिना शुल्क के ही उपयोग कर लेगा।

टाइमलाइन तय- 2016 तक की अवैध कॉलोनियों को ही होगा फायदा

  •     विभाग ने अवैध कॉलोनी को वैध करने की टाइमलाइन भी तय कर दी है। 31 दिसंबर 2016 तक कुल 5642 कॉलोनियां अवैध पाई गई हैं, इन्हें ही वैध किया जाएगा।
  •     इसमें नगर निगम क्षेत्रों की 2328 में से 1954 और पालिका-परिषद की 3688 में से 3866 पात्र हैं। इनकी अंतिम सूची का प्रकाशन 15 फरवरी 2023 को होगा।
  •     मार्च में ले-आउट ड्रॉफ्ट पर दावे-आपत्ति बुलाई जाएगी और एक मई 2023 से बिल्डिंग परमिशन मिलना शुरू हो जाएगी। यहां बता दें कि अभी तक 579 अवैध कॉलोनियों को मंजूरी दी जा चुकी है।

नगर निगमों में इतनी काॅलाेनी हाेंगी वैध

    ग्वालियर 429
    भोपाल 321
    मुरैना 30
    इंदौर 196
    कटनी 91
    सतना 138
    छिंदवाड़ा 92
    रीवा 18
    सिंगरौली 17
    उज्जैन 34
    रतलाम 57
    देवास 114
    सागर 68
    जबलपुर 224

शिवराज बोले- जमीन पर नहीं उतर रहा पेसा एक्ट, इसलिए कलेक्टरों को हटाया

सीएम ने कलेक्टर-कमिश्नर से कहा कि विकास यात्रा में ध्यान रखें कि यह भाषण यात्रा बनकर न रह जाए। अधिकारी खुद जाएं और लोगों को भी इससे जोड़ें। यह यात्रा बहुउद्देश्यीय होना चाहिए। कई बार प्रगति की बात तो होती है लेकिन काम उस गति से नहीं होता। ‘पेसा’ को ही देखिए, जिस भावना से उसे लागू किया गया है, वह जमीनी स्तर पर ठोस तरीके से नहीं उतर रही। सीएम ने अनूपपुर और आलीराजपुर कलेक्टर की पेसा को लेकर प्रगति पर नाराजगी जाहिर की। सीएम ने कहा कि दो दिन पहले अनूपपुर गया था। वहां की स्थिति देखी तो असलियत सामने आई, इसीलिए तुरंत कलेक्टर हटा दिए।

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