येलहनका में 20 फरवरी तक मीट, चिकन, फिश की बिक्री पर प्रतिबंध
बेंगलुरू
इस महीने बेंगलुरू के येलहनका में होने वाले एयरशो के मद्देनजर बीबीएमपी के ज्वाइंट कमिश्नर ने इलाके में मीट, चिकन, फिश की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश दिया है। आदेश जारी करके 20 फरवरी तक 10 किलोमीटर के दायरे में मांस की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि एयरफोर्स स्टेशन येलहानका के 10 किलोमीटर के दायरे में मांस की बिक्री, स्लॉटर हाउस पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश 30 जनवरी से से 20 फरवरी के लिए लागू किया गया है। इसके साथ ही इलाके में मांसाहार भोजन को लेकर सफाई दी गई है।
स्टेशन एयरोस्पेश सेफ्टी एंड इंस्पेक्शन ऑफिसर की ओर से कहा गया है कि 10 किलोमीटर के दायरे में मांसाहार को लेकर कई सवाल पूछे गए हैं। इसको लेकर हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि एयर फोर्स स्टेशन येलहानका के 10 किलोमीटर के दायरे में 20 फरवरी तक मांस की बिक्री पर रोक रहेगी, स्लॉटर हाउस बंद रहेंगे, मांस बेचने वाली दुकानें भी बंद रहेंगी। हालांकि मीट, चिकन, फिश को खाने पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन इसके वेस्ट को सुरक्षित फेंकने का इंतजाम किया जाए और इसका कड़ाई से पालन किया जाए। बाहरी पक्षियों की गतिविधि को इलाके में पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाता है।
बीबीएमपी की ओर से कहा गया है कि उस नोटिस का उल्लंघन किए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीबीएमपी अधिनियम 2020 और भारतीय विमान नियमावली 1937 के रूल नंबर 91 के तहत सख्त सजा दी जा सकती है। निर्देश में साफ तौर पर कहा गया है कि चिन्हित इलाके में मांसाहार के कचरे को सुरक्षित तरीके से फेंका जाए। यहां चीलों के मंडराने पर प्रतिबंध रहेगा। इसकी वजह से विमान हादसे की संभावना बनी रहती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए यह फैसला लिया गया है।