जौनपुर में डिप्टी एसपी को गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश, सैलरी भी रुकी
जौनपुर
जौनपुर के जफराबाद थाना क्षेत्र में हुई हत्या के एक मामले में गवाही के लिए उपस्थित न होने वाले डिप्टी एसपी अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एके यादव की कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कोर्ट ने डिप्टी एसपी को गिरफ्तार कर 17 फरवरी को कोर्ट में पेश करने का आदेश पुलिस अधीक्षक चंदौली को दिया है। साथ ही कोर्ट ने अग्रिम आदेश तक अनिरुद्ध सिंह का वेतन रोकने का भी आदेश दिया। नियत तिथि पर अनुपस्थित होने पर रजिस्टार जनरल हाईकोर्ट एवं डीजीपी उत्तर प्रदेश को सूचित करने को भी कहा है। अनिरुद्ध वर्तमान में मुगलसराय में तैनात हैं।
गौरतलब है कि थाना क्षेत्र के हत्या के मुकदमे स्टेट बनाम विकास प्रताप में हाईकोर्ट से शीघ्र निस्तारण का आदेश है। मुकदमे की विवेचना डिप्टी एसपी अनिरुद्ध सिंह ने की थी। उनकी जिरह के लिए पत्रावली चल रही है। पिछले कई तिथियों से वह गवाही देने नहीं आ रहे हैं। कानून व्यवस्था ड्यूटी में व्यस्त होने का हवाला दे रहे हैं। हत्या का यह मामला 2010 का होने के कारण प्राचीनतम वादों की सूची में सम्मिलित है। विवेचक के गवाही देने न आने से मुकदमे के निस्तारण में विलंब हो रहा है।उनके खिलाफ अवमानना नोटिस व वारंट जारी किया गया। इसके बावजूद उपस्थित नहीं हुए।