दिल्ली में बिना uniform वाले ऑटो-टैक्सी ड्राइवरों पर 10,000 रुपये लगेगा जुर्माना
नई दिल्ली
ऑटो रिक्शा और टैक्सी चलाने वाले लोगों के लिए यह जरूरी खबर है। अगर आप राजधानी दिल्ली में बिना यूनिफॉर्म के ऑटो या टैक्सी चलाए पाए जाते हैं तो आपको जुर्माने के रूप में 10 हजार रुपये तक चुकाने पड़ सकते हैं। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने सोमवार को फैसला लेते हुए यह आदेश जारी किया है। परिवहन विभाग ने अपने आदेश में कहा कि अगर चालक अगर ड्रेस कोड का पालन नहीं करते हैं तो यह पर्मिट की शर्तों के उल्लंघन के समान होगा।
किस वजह से लिया गया है फैसला
ड्रेस कोड को लागू करने के आदेश पर परिवाहन विभाग के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि दिल्ली में जी20 समारोह और बाकी कार्यक्रमों को देखते हुए यह फैसला सख्ती से लागू करने को कहा गया है। जी20 समिट में इस बार देश-विदेश से कई नामी लोग शिरकत करने वाले हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमने पाया है कि ऑटो और टैक्सी ड्राइवर पर्मिट शर्तों का पालन नहीं कर रहे हैं। ऑटो और टैक्सी चलाने वक्त वह यूनिफॉर्म भी नहीं पहनते हैं।
बार-बार दोहराई गलती तो यह है सजा
अधिकारी ने आगे कहा कि हम चाहते हैं कि दिल्ली में ऑटो ड्राइवर और अनुशासन में रहें और बताए गए ड्रेस कोड का पालन करें। अगर इस दौरान कोई भी ऑटो या टैक्सी ड्राइवर बिना ड्रेस कोड के पाया जाता है तो उसपर जुर्माना लगाया जाएगा। एक और अधिकारी ने कहा कि आदेश का बार-बार उल्लंघन करने पर संबंधित ड्राइवर पर भारी जुर्माने के साथ उसका ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है।