November 28, 2024

बिना परमिशन झील किनारे बेडमिंटन कोर्ट के नाम पर निर्माण

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भोपाल

शाहपुरा झील के किनारे निजी जमीन पर बेडमिंटन कोर्ट के नाम पर निर्माण किया जा रहा है। नियम अनुसार झील के कैचमेंट एरिया से 33 मीटर दूरी तक निर्माण नहीं हो सकता। इस मामले में कुछ पार्षदों ने शिकायत की थी। इसके बाद अधिकारी एक्शन में आये और काम रुकवा दिया गया। पार्षदों ने आरोप लगाया कि झील किनारे के 200 से ज्यादा छोटे बड़े पेड़ काटे गये हैं। साथ ही झील को मिट्टी से पूरा जा रहा है।

सिटी प्लानर आनंदर लिखार ने कहा कि जांच के लिए टीम भेजी गई है। बिना परमिशन के काम के की इजाजत नहीं दी जा सकती। शीघ्र ही यहां कार्रवाई कर शुरुआती निर्माण को तोड़ा जायेगा।

 ईई संतोष गुप्ता : यह मामला संज्ञान में आने के बाद काम को रुकवा दिया गया है। साथ ही सभी दस्तावेजों का अवलोकन कराने के लिए कहा गया है। इसके बाद ही आगे की काम की परमिशन दी जायेगी। जांच में यदि झील एरिया पर में मिट्टी का डालना और पेड़ काटना पाया जाता है तो सख्त कार्रवाई होगी।

इसका उठाते हैं फायदा
झील किनारे 33 फुट से दूरी तक किसी भी तरह का पक्का निर्माण नहीं किया जा सकता है। लेकिन, इसके बाद निजी जमीन मालिक विभिन्न एक्टीविटी सेंटर खोल सकता है। इसी के नाम पर पूरा खोल होता है। जिम, योगा सेंटर, बेडटिंन आदि के नाम पर परमिशन लेकर इस जमीन का उपयोग किया जाता है।

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