November 28, 2024

अध्ययन: कोरोना काल में आनलाइन यौन शोषण के मामले में वृद्धि

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भोपाल

कोविड महामारी के दौरान भारत में ऑनलाइन बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार के मामले काफी बढ़ गए। यह खुलासा क्राई – चाइल्ड राइट्स एंड यू एंड सीएनएलयू (चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी), पटना द्वारा संयुक्त रूप से किए गए एक हालिया अध्ययन मे किया गया।

बच्चों और किशोरों के बीच सोशल मीडिया प्लेटफार्मों, इंटरनेट और ऑनलाइन संचार की आसान पहुंच के चलते उसकी बढ़ती लोकप्रियता ऑनलाइन बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार की स्तिथि को और भी गंभीर स्वरूप दे सकती है। इससे पहले कि यह हमारे सुरक्षा तंत्र के दायरे से बाहर निकल जाए, इससे लड़ने के लिए तत्काल उपायों की मांग किए जाने की आवश्यकता है।

पॉक्सो यानि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, 2012 के लागू होने के 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य मे किए गए इस अध्ययन 'पॉक्सो एंड बियॉन्ड: अंडरस्टैंडिंग ऑन ऑनलाइन सेफ्टी थ्रू कोविड' के निष्कर्षों के अनुसार, 14-18 वर्ष के आयु वर्ग के किशोर एवं किशोरियों इसका सबसे आसान शिकार होते हैं।

अध्ययन यह दर्शाता है कि कोविड-19 के कारण लागू लॉकडाउन के दौरान स्कूलों के लंबे समय तक बंद रहने और ऑनलाइन शिक्षा के चलन में आने से इंटरनेट तक आसान पहुंच और सोशल मीडिया के अनियंत्रित उपयोग से माता-पिता की कम या बिना किसी निगरानी वाले बच्चों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उपस्थिति तेजी से बढ़ी है, जिससे ऑनलाइन अपराधियों के लिए पीड़ितों की पहचान करना, उनके व्यक्तिगत विवरण तक पहुंच प्राप्त करना और पीड़ितों से जुड़ना आसान हो गया है।

क्राई की मुख्य कार्यकारी अधिकारी पूजा मारवाह ने कहा, ''ठीक इसी संदर्भ को ध्यान मे रखते हुए अध्ययन में कोविड महामारी की शुरुआत से अभी तक की अवधि मे बाल यौन शोषण में बदलाव को ऑनलाइन मोड में ट्रैक करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

अध्ययन रिपोर्ट का विमोचन करते हुए पूजा ने कहा “शोध का उद्देश्य कानून, नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) और बाल संरक्षण तंत्र से जुड़े अन्य हितधारकों / कर्तव्य-धारकों का ध्यान आकर्षित करना है। साथ ही बाल योन शोषण एवं दुर्व्यवहार के मामलों को रोकने में माता-पिता और शिक्षकों की भूमिका सुनिश्चित करना है ताकि घर और स्कूल स्तर पर एक सुरक्षातंत्र विकसित किया जा सके।

उन्होंने आगे कहा कि शोध का उद्देश्य कानूनी समुदाय, नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) और बाल संरक्षण तंत्र में लगे अन्य हितधारकों / कर्तव्य-धारकों का ध्यान आकर्षित करना होगा, और ओसीएसईए मामलों को रोकने में माता-पिता और शिक्षकों की पूर्व चेतावनी और तैयारी के संबंध में घरेलू और स्कूल स्तर पर किलेबंदी की दिशा में कई पहलों की उम्मीद करना होगा।

एक दिवसीय कंसलटेशन में श्री संतोष कुमार गंगवार-संसद सदस्य (लोकसभा); न्यायमूर्ति श्रीमती मृदुला मिश्रा-पटना उच्च न्यायालय एवं कुलपति, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय; प्रो राका आर्य-विधि आयोग के सदस्य, नीरजा शेखर- अतिरिक्त सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार; श्री दीपेंद्र पाठक-विशेष पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) दिल्ली पुलिस; डॉ. पी.एम. नायर -चेयर प्रोफेसर TISS ने अतिथियों के रूप मे उपस्थिति दर्ज की।

जबकि श्री संतोष कुमार गंगवार ने इस विषय पर जन जागरूकता पैदा करने की उभरती आवश्यकता पर जोर दिया, न्यायमूर्ति मृदुला मिश्रा ने इस तथ्य पर सहमति व्यक्त की कि भारत में बाल यौन शोषण तेजी से बढ़ रहा है और कानूनों को और प्रभावी बनाने के लिए मौजूदा नियमों पर फिर से विचार करना समय की मांग है।

निष्कर्षों के अनुसार, उत्तरदाताओं में से एक तिहाई (33.2 प्रतिशत) माता-पिता ने बताया कि उनके बच्चों को ऑनलाइन प्लेटफार्मों के माध्यम से अजनबियों द्वारा दोस्ती की मांग करने, व्यक्तिगत और पारिवारिक विवरणों के बारे मे जानकारी अर्जित करने और यौन सलाह देने के लिए संपर्क किया गया था; और बच्चों को अनुचित यौन सामग्री साझा की गई थी और ऑनलाइन यौन बातचीत में लिप्त किया गया था।

वह माता पिता जिन्होंने उनके बच्चों के साथ हुए अनलाइन बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार के अनुभवों का संकेत दिया उनमें से 40 प्रतिशत 14-18 आयू वर्ग की किशोर लड़कियां थीं, वही किशोर लड़को का प्रतिशत 33 % था।, शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक प्रतिक्रियाएं मिलीं, जिसमें पुरुष और महिला दोनों उत्तरदाताओं सम्मिलित थे।

अध्ययन मे शामिल माता-पिता में से, 58 प्रतिशत ने बताया कि वे अपने बच्चों द्वारा देखे जाने वाले ऑनलाइन कंटेन्ट से अवगत थे, जबकि 40 प्रतिशत को इसके बारे में पता नहीं था। 44 प्रतिशत माता-पिता ने जवाब दिया कि वे अपने बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग करने और ऑनलाइन समय बिताने के बारे में आशंकित थे।

यह पूछे जाने पर कि अगर उनके बच्चों को ऑनलाइन बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है तो वे क्या उपाय करने की संभावना रखते हैं, केवल 30 प्रतिशत माता-पिता ने कहा कि वे पुलिस स्टेशन जाएंगे और शिकायत दर्ज करेंगे, जबकि चिंताजनक 70 प्रतिशत ने इस विकल्प को खारिज कर दिया।

इसके अलावा, केवल 16 प्रतिशत माता-पिता ने ऑनलाइन बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार से संबंधित किसी भी कानून के बारे में जानकारी होने की सूचना दी। इन निष्कर्षों ने माता-पिता के बीच कानूनी और कानून प्रवर्तन संस्थानों के साथ एक बड़ी सूचना की कमी और कम विश्वास का संकेत दिया।

जब ऑनलाइन बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार की संभावना का संकेत देने वाले बच्चों में व्यवहार परिवर्तन देखने की बात आई, तो उत्तरदाता शिक्षकों से महत्वपूर्ण इनपुट आए। लगभग 60 प्रतिशत शिक्षकों ने कथित तौर पर बच्चों में कम से कम दो व्यवहार परिवर्तन देखे, जबकि उनमें से लगभग 40 प्रतिशत ने दो से अधिक व्यवहार परिवर्तन देखे।

शिक्षकों द्वारा बच्चों के बीच देखे गए सबसे आम व्यवहार परिवर्तन अनुपस्थित-मानसिकता और स्कूल से अनुचित अनुपस्थिति (दोनों 26 प्रतिशत) थे, इसके बाद स्कूल में स्मार्टफोन के उपयोग में वृद्धि (20.9 प्रतिशत) थी।

शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार की किसी भी घटना के बारे में कुल 497 घटनाओं की सूचना दी गई थी, जिसमें बदमाशी, यौन सामग्री साझा करना, अनुचित या अश्लील चित्र भेजना आदि शामिल थे।

अधिकांश मामले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (27 प्रतिशत) और व्यक्तिगत फोन नंबरों (26 प्रतिशत) पर हुए, इसके बाद ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान ऐसे 11 प्रतिशत मामले, स्कूल द्वारा बनाए गए औपचारिक व्हाट्सएप समूहों में 21 प्रतिशत और स्कूल के छात्रों के बीच चैट रूम में 15 प्रतिशत मामले सामने आए।

प्रसिद्ध विषय विशेषज्ञों और गणमान्य व्यक्तियों के साथ अध्ययन निष्कर्षों को साझा करने के लिए क्राई द्वारा आयोजित एक परामर्श सत्र में, क्राई में विकास सहायता निदेशक और उत्तर में इसके क्षेत्रीय संचालन की प्रमुख सोहा मोइत्रा ने मौजूदा कानूनी ढांचे के पुनर्मूल्यांकन और अधिक मजबूत बनाने के महत्व को रेखांकित किया।

"इस शोध में पाया गया है कि इंटरनेट का उपयोग भारत में बच्चों की तस्करी के लिए किया जा रहा है। अब, तस्करी में इंटरनेट के उपयोग के साथ, विशेष रूप से छोटे बच्चों के बीच, जैसा कि इस अध्ययन में संकेत दिया गया है, प्रावधानों का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता हो सकती है। आईटी अधिनियम और अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम, 1956 (आईटीपीए) के तहत प्रावधान विशेष रूप से बच्चों के बारे में बात नहीं करते हैं।

लेकिन प्रकृति में सामान्य हैं और इसलिए बच्चों के मामले में भी लागू होते हैं। कई पॉक्सो अपराध तस्करी के लिए या उसके परिणामस्वरूप किए जाते हैं। आईपीसी और पॉक्सो के तहत ओसीएसईए अपराधों की परिभाषाओं में इस तरह के अंतर्संबंधों के साथ स्पष्ट रूप से जुड़ने की आवश्यकता है।

 

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