महोबा में 21 दिन में रेप आरोपी को 20 साल कैद की सजा, 27 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
महोबा
महोबा में रेप मामले में अदालत ने 21 दिनों में फैसला सुनाते हुए शुक्रवार को आरोपी को 20 साल कैद की सजा सुनाई। महोबा में यह सबसे कम दिनों में आने वाला पहला मामला है। अदालत ने दोषी पर 27 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
घटना आठ जनवरी को कोतवाली क्षेत्र स्थित एक गांव की है। पांच साल मासूम दोपहर के वक्त जंगल में लकड़ी बीनने गई थी। उसके साथ छह साल की एक सहेली भी थी। गांव के बाहर अमरूद दिलाने के बहाने से साहिल उर्फ गब्बू मासूम को फुसलाकर अपने साथ ले गया। उसने सहेली को डपटकर भगा दिया। मासूम को जंगल में ले जाकर दरिंदगी की। काफी देर बाद रोते-बिलखते बच्ची अपने घर पहुंची और परिजनों से आपबीती बयां की। परिजन बच्ची को लेकर कोतवाली पहुंचे और नामजद मुकदमा दर्ज कराया।
पुलिस ने 19 जनवरी को अदालत में आरोप-पत्र दाखिल किया। विशेष लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा व अमर कुमार सिंह ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो संतोष कुमार यादव की अदालत में चले इस मामले में रिकॉर्ड 21 दिनों में शुक्रवार को फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने साहिल उर्फ गब्बू को दोषी मानते हुए 20 साल कैद व 27 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।