September 25, 2024

दिल्ली में निजी बाइक टैक्सी के कमर्शियल यूज़ पर रोक,नहीं माने तो जेल

0

नईदिल्ली

दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने पब्लिक नोटिस जारी कर दिल्ली में प्राइवेट बाइक टैक्सी के कमिर्शल इस्तेमाल पर रोक लगा दी है. नोटिस में कहा गया है कि पाबंदी के बाद भी बाइक टैक्सी चलाने वालों के चालान काटे जाएंगे.

पहली बार में 5000 रुपए का चालान और दूसरी बार में जेल भेजने का प्रावधान और 10,000 रुपए का चालान काटने के साथ साथ बाइक को जब्त किया जाएगा. इसके अलावा बाइकर का लाइसेंस भी रद्द किए जा सकते हैं. इस सर्विस से जुड़े तमाम एग्रीगेटर्स को भी चेतावनी दी गई है कि अगर उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म (मोबाइल ऐप/वेबसाइट) पर बुकिंग्स जारी रखी, तो उनके खिलाफ भी मोटर वीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी.

दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की तरफ से जारी नोटिस में कहा गया है कि बाइक पर यात्रियों को ढोना मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है. नोटिस में कहा गया है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 192 के तहत दो पहिया वाहनों पर यात्रियों को ढोना दंडनीय है.

गौरतलब है कि दिल्ली, मुंबई समेत देश के कई अन्य बड़े शहरों में बाइक टैक्सी खूब इस्तेमाल होता है. पिछले कुछ सालों में इसे लेकर काफी लोकप्रियता बढ़ी है. इस पर केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने भी आपत्ति जताई थी. राज्यों को इस पर रोक लगाने का निर्देश दिया था. 2019 में मोटर वाहन अधिनियम में किए गए संशोधनों में कहा गया था कि एग्रीगेटर वैध लाइसेंस के बिना काम नहीं कर सकते.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *