November 24, 2024

सुप्रीम कोर्ट से सिसोदिया को झटका-गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई पर इनकार

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नईदिल्ली
दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को पांच दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। ताजा खबर यह है कि सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के खिलाफ मनीष सिसोदिया ने मंगलवार सुबह सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी के जरिए याचिका दायर कर गिरफ्तारी को चुनौती दी गई।

सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की याचिका पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया। उन्हें उच्च न्यायालय जाने का सुझाव दिया। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय जाएगी।

इससे पहले, SC ने CBI द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और उन्हें उच्च न्यायालय जाने का सुझाव दिया। सीबीआई ने पूछताछ शुरू कर दी है। पूछे जाने वाले सवालों की लंबी फहरिस्त बनाई गई है।

इस बीच, सीबीआई के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, रिमांड ऑर्डर में सीबीआई ने बताया है कि दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की सक्रिय भूमिका रही है। वहीं हवाला के जरिए 100 रुपए की रिश्वत लेने की बात भी कही गई है।

मनीष सिसोदिया पर CBI के आरोप

    मनीष सिसोदिया ने शराब नीति में बदलाव के लिए मौखिक रूप से सचिव को एक नया कैबिनेट नोट बनाने का निर्देश दिया था।

    वह आबकारी नीति के लिए कैबिनेट द्वारा गठित मंत्रियों के समूह का नेतृत्व कर रहे थे और लाभ मार्जिन पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया था।

   

रोज 15 मिनट मिल सकेगी पत्नी

इससे पहले सोमवार को मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू की विशेष सीबीआई अदालत ने पांच दिन की हिरासत में भेज दिया। उन्हें चार मार्च को दो बजे कोर्ट में पेश करना होगा। करीब एक घंटे तक हुई जिरह के बाद कोर्ट ने सीबीआई का अनुरोध स्वीकार कर लिया, लेकिन सिसोदिया पर थर्ड डिग्री और बल के प्रयोग की आशंका को देखते हुए जांच एजेंसी को विशेष हिदायतें दीं।

कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया से सीसीटीवी लगे कमरे में पूछताछ की जाए, ताकि किसी तरह के बल प्रयोग की आशंका न रहे। हर 48 घंटे में मेडिकल जांच हो। उनकी पत्नी प्रतिदिन 15 मिनट के लिए उनसे मिल सकेंगी और उनके अधिवक्ता को प्रतिदिन शाम छह से सात बजे के बीच मिलने की अनुमति होगी।

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