November 24, 2024

बिना आपकी मर्जी के आपकी संपत्ति की दोबारा रजिस्ट्री अब नामुमकिन

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ग्वालियर

आपकी जायदाद अब पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। कोई चाह कर भी आपकी संपत्ति की दोबारा रजिस्ट्री बिना आपकी मर्जी के या चोरी छुपे नहीं करा सकेगा। यह सब मुमकिन होगा ‘लॉक’ मतलब इलेक्ट्रॉनिक ताले के जरिए। एक संपत्ति की एक से ज्यादा रजिस्ट्रियों के फर्जीवाडेÞ को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने यह रास्ता निकाला है। ई-रजिस्ट्रेशन के जरिए सरकार आपको यह लॉकिंग और इसकी चाबी की सुविधा देगी। जायदाद को महफूज रखने वाली इस नई व्यवस्था को प्रदेश भर में लागू करने की तैयारी पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू कर दी गई है।

यह होता है अभी
एक संपत्ति को कई लोगों को बेचने और सभी को रजिस्ट्री करने के ढेरों मामले सामने आए हैं। ऐसे में संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर विवाद होता है। ऐसे अनेक मामले न्यायालय में चल रहे हैं जबकि इस स्थिति में एक से ज्यादा लोगों को संपत्ति को बेचने वाला पैसे लेकर उसका उपयोग करता है। लॉकिंग की व्यवस्था से कोर्ट में चलने वाले संपत्ति विवाद के मामलों में भी का भारी कमी आएगी।

ऐसे लगेगा लॉक
संपत्ति को खरीदने के बाद ई-रजिस्ट्रेशन के जरिए उसे रजिर्स्टड कराया जाएगा। उसी वक्त रजिस्टर्ड करने वाले संपत्ति मालिक को एटीएम कार्ड की तरह पिन नंबर दिया जाएगा। संपत्ति मालिक उस पर नंबर को डाल कर अपनी संबंधित रजिस्ट्री को आॅनलाइन लॉक कर सकेंगे। बाद में अगर कोई भी दोबारा उस संपत्ति की रजिस्ट्री कराता है तो बिना आपके नंबर के संपत्ति किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं हो सकेगी। खास बात यह है कि इससे बैंक भी बिना किसी हिचक के उस संपत्ति के एवज में लोन दे सकेगी।

खो जाने पर मिलेगा पिन नंबर
अगर पिन नंबर खो जाता है तो संबंधित संपत्ति मालिक टेक्निकल सेल में जाकर आवेदन कर सकता है। औपचारिकताएं पूरी करने के बाद संपत्ति मालिक को दूसरा पिन नंबर अलाट कर दिया जाएगा। खास बात यह है कि अगर संपत्ति मालिक चाहे तो एटीएम कार्ड की तरह अपना पिन नंबर खुद भी बदल सकेंगे।

ई-रजिस्ट्रेशन में प्रॉपर्टी लॉकिंग की सुविधा रहेगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत ट्रायल के तौर पर 5 जिले में इसे शुरू किया जा रहा है। इसके बाद  इस व्यवस्था को पूरे प्रदेश में लागू करने की योजना है। इससे काफी फायदा मिलेगा।
डॉ. दिनेश गौतम, वरिष्ठ जिला पंजीयक, ग्वालियर

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