November 24, 2024

OROP के लिए नहीं करना होगा अब और इंतजार, केंद्र ने कर ली तैयारी; तारीख भी बताई

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नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार 25 लाख पूर्व सैनिकों को 'वन रैंक, वन पेंशन' देने की दिशा में काम कर रही है। सरकार ने इसके लिए तारीख भी तय कर दी है। जल्द ही उनके खातों में नई व्यवस्था के तहत पेंशन की राशि जमा करा दी जाएगी। आपको बता दें कि शीर्ष अदालत ने सोमवार को भुगतान में देरी के लिए केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी। इसके बाद रक्षा मंत्रालय ने रक्षा लेखा महानियंत्रक (सीजीडीए) को एक ही किस्त में ओआरओपी बकाया जारी करने का निर्देश दिया। सीजीडीए के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, ''हमें रक्षा मंत्रालय से इसके लिए आवश्यक निर्देश प्राप्त हुए हैं। 15 मार्च तक बकाया राशि का भुगतान करने के लिए काम जोरों पर है। समय सीमा पर पेंशन राशि जारी नहीं करने का कोई सवाल ही नहीं है।''

9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लगभग 25 लाख पूर्व सैनिकों की पेंशन का बकाया 15 मार्च तक देने का निर्देश दिया था। हालांकि 20 जनवरी को मंत्रालय की ओर से एक पत्र जारी कर कहा गया था कि बकाया को चार छमाही में जारी किया जाएगा।  सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2022 में वन रैंक, वन पेंशन पर अपना फैसला सुनाया था। इसके बाद 9 जनवरी को इस केस में तीसरा आदेश जारी किया गया था, जिसमें 15 मार्च तक राशि जारी करने की बात कही गई थी।

आपको बता दें कि इस नई व्यवस्था के तहत रिटायर जवानों को 87,000 रुपये, कर्नलों को 4.42 लाख रुपये और लेफ्टिनेंट जनरलों को 4.32 लाख रुपये का ओआरओपी एरियर मिलेगा। अधिकारियों ने कहा कि यदि रक्षा विभाग के सभी पेंशनभोगी स्पर्श नामक नई ऑनलाइन पेंशन वितरण प्रणाली का लाभ ले रहे होते तो हजारों करोड़ रुपये के ओआरओपी बकाया का भुगतान कुछ ही दिनों में किया जा सकता था।

एक अन्य अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर कहा, "हमने 28 जनवरी को पूर्व सैनिकों को एरियर की पहली किस्त का भुगतान करना शुरू कर दिया था। 28 फरवरी तक वीरता पुरस्कार विजेताओं और परिवार पेंशनरों सहित सभी पात्र लोगों के लिए प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। सभी पूर्व सैनिकों को अगले दो सप्ताह में उनका ओआरओपी बकाया मिल जाएगा।" आपको बता दें कि भारत में रक्षा विभाग के लगभग 33 लाख पेंशनभोगी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने दिसंबर में ओआरओपी योजना के तहत पूर्व सैनिकों और पारिवारिक पेंशनभोगियों की पेंशन में संशोधन को मंजूरी दी थी।

 

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