बोर्ड परीक्षा:परीक्षा केंद्रों की 100 मीटर परिधि में लागू रहेगी धारा 144,जिला दंडाधिकारी ने जारी किए आदेश
उमरिया
हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी की बोर्ड परीक्षा कल 1मार्च 2023 से शुरू हो रही है! जिला प्रशासन की ओर से परीक्षा केंद्र के 100 मीटर परिधि में धारा 144 को प्रभावी किया है।
आदेश के मुताबिक जिससे केंद्र के आसपास भीड़ लगाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर 1 मार्च से प्रभावशील होकर परीक्षा समाप्ति होने तक प्रभावी रहेगा। गौरतलब है कि 10 की बोर्ड परीक्षाएं 1 मार्च और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2 मार्च से शुरू होगी होने जा रही हैं। इन बोर्ड परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन से लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग इन दिनों तैयारियों में लगा हुआ है।
वहीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कलेक्टर डॉ० के डी त्रिपाठी ने परीक्षा केंद्र के 100 मीटर परिधि में धारा-144 को प्रभावी कर दिया है। जिसके चलते परीक्षा के दौरान केंद्र के 100 मीटर दायरे में किसी भी व्यक्ति को अनधिकृत रूप से प्रवेश नहीं दिया जाएगा।