September 30, 2024

बगैर पर्यावरणीय अनुमति के किये प्रोजेक्ट शुरु, प्रदेश के नामी बिल्डर्स पर एक्शन

0

भोपाल

इंदौर और भोपाल जैसे बड़े शहरों में बिल्डर्स बिना पर्यावरणीय अनुमति के प्रोजेक्ट शुरु कर रहे हैं। वहीं संजीव अग्रवाल के सेज सनसिटी प्रोजेक्ट समेत प्रदेश के कई बिल्डर्स और एक्शन लिया गया है और नोटिस जारी किए हैं।

प्रदेश के इंदौर और भोपाल जैसे बड़े शहरों में बिल्डर्स बिना पर्यावरणीय अनुमति के प्रोजेक्ट शरू कर रहे है। इसमें सेज सनसिटी के संजीव अग्रवाल समेत ऐसे एक दर्जन बड़े प्रोजेक्ट संचालकों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नोटिस थमाए हैं। विधायक पांचीलाल मेड़ा के सवाल के लिखित जवाब में पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग ने यह जानकारी दी।

मंत्री ने बताया कि भोपाल और इंदौर नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किए बिना  प्रोजेक्ट बनाने वाले संचालकों के विरुद्ध एक अप्रैल 2021 से 16 फरवरी 2023 के बीच कार्यवाही की गई है। इसमें इंदौर नगर निगम क्षेत्र में लाइफकेयर लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड पीरकराड़ियाग्राम सांवेर इंदौर के संचालक वैभव राय और अतुल श्रीराव जनरल मैनेजर आपरेशन के विरुदध सीजेएम न्यायालय इंदौर में सितंबर 2022 में बिना पर्यावरणीय स्वीकृकति के निर्माण कार्य करने के कारण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कराया गया है।  

भोपाल नगर निगम सीमा के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्राम राहुल नगर कोटरा सुल्तानाबाद में बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के निर्माण कार्य करने के कारण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत न्यायालय में 27 अक्टूबर 2022 को वाद प्रस्तुत किया गया है। इस मामले में नगर निगम भोपाल के मुख्य अभियंता एआर पवार पर कार्यवाही की गई है। इंदौर में बोर्ड से अनुमति किए बिना निर्माण करने वाले चार प्रोजेक्ट संचालकों के खिलाफ कार्यवाही की गई है।

लाइफकेयर लॉजिस्टिक पीरकराड़िया, सांवेर इंदौर के संचालक वैभव राय और जनरल मैनेजर अतुल श्रीराव के खिलाफ 29 सितंबर 2022 को सीजेएम न्यायालय इंदौर में प्रकरण दायर किया गया है। एनआरके लक्स  स्कीम नंबर 13 स्टॉर चौराहे के पास इंदौर के संचालक दीपक कालरा को फरवरी 2023 में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साहिल ग्रांड स्टार चौराहे के पास इंदौर के संचालक नरेन्द्र कंधारी  को फरवरी 2023  को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है अमानत इन्फ्राटेक बिचौली मर्दाना इंदौर के संचालक अनिल शर्मा को फरवरी 2023 में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

इनको भी जारी हुए नोटिस
भोपाल नगर निगम क्षेत्र में सेज सनसिटी फेज दो के अग्रवाल कॉलोनाईजर्स के संजीव अग्रवाल को जल वायु अधिनियमों के तहत बिना सम्मति प्राप्त किए भवन निर्माण , कॉलोनी परियोजना निर्माण के कारण 20 जनवरी 2023 को नोटिस जारी किया गया है।  इसी तरह शिव डेवलपर्स हुजूर भोपाल के दर्वेश पाटीदार , मेसर्स ग्लोबल हाउसिंग होशंगाबाद रोड के उज्जवल सिंह भटीजा, लीला डेवपलर्स के जगमोहन पाटीदार और मेसर्स माय सिटी माय रियल्टी के सौरभ गर्ग को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *