November 27, 2024

नसीहत के बाद भी नहीं बदले आप, कोर्ट ने बताया क्यों राहुल गांधी को दी सख्त सजा

0

 सूरत

'मोदी' उपनाम को लेकर 2019 में दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर आपराधिक मानहानि का दोष सिद्ध हो गया है। सूरत की जिला अदालत ने गुरुवार को राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल जेल की सजा सुनाई। हालांकि, कोर्ट ने उनकी सजा को 30 दिन के लिए निलंबित रखा है और 15 हजार के बॉन्ड पर उन्हें जमानत दे दी। कोर्ट ने केरल के वायनाड से सांसद राहुल को आईपीसी की धारा 499 और 500  के तहत दोषी बताया।

रिपोर्ट के मुताबिक, चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा ने अधिकतम सजा देते हुए यह भी बताया कि क्यों उनपर रहम नहीं किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि यदि राहुल को कम सजा दी गई तो इससे समाज में गलत संदेश जाएगा। जज ने कांग्रेस नेता की ओर से दिए गए 'चौकीदार चोर है' बयान और सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई चेतावनी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, 'यदि दोषी को कम सजा दी गई तो यह आम लोगों में गलत संदेश देगा और मानहानि केस का उद्देश्य पूरा नहीं होगा, कोई भी किसी का अपमान करेगा।'

राहुल के वकील कीर्ति पनवाला ने यह दलील देते हुए कम सजा की गुहार लगाई कि उनका मुवक्किल किसी का अपमान नहीं करना चाहता था। उन्होंने कहा, 'शिकायतकर्ता को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ और आरोपी को पहले कभी किसी अपराध के लिए दोषी नहीं पाया गया है और ना ही किसी से कभी माफी मांगी है।' कोर्ट ने इस बात को भी रेखांकित किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को उसकी टिप्पणी को गलत तरीके से पेश करने को लेकर चेतावनी दी थी।

राहुल को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने कहा कि वह अपने बयान को पीएम मोदी, नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी और अनिल अंबानी तक सीमित रख सकते थे, लेकिन उन्होंने 'जानबूझकर' ऐसा बयान दिया जिससे मोदी अपमान वाले किसी भी व्यक्ति को आहत करता है। यह आपराधिक मानहानि के बराबर है। आदेश में कोर्ट ने कहा कि वह एक सांसद हैं और उनकी ओर से दिए गए बयान का लोगों पर असर होता है।

  कोर्ट ने राहुल गांधी के बचाव में दिए गए इस दलील को खारिज किया कि शिकायतकर्ता की ओर से पेश किए गए इलेक्ट्रॉनिक सबूतों पेन ड्राइव और सीडी से छेड़छाड़ हुई होगी। जज ने राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई चेतावनी का जिक्र किया और कहा, 'शीर्ष अदालत ने 'चौकीदार चोर है' वाले केस में उन्हें माफी मांगने के बाद व्यवहार सुधारने की नसीहत दी थी, इसके बाद भी उनके रवैये में कोई बदलाव नहीं दिखता है।'

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *