September 25, 2024

H3N2 इन्फ्लुएंजा के देश में कुल 1161 मामले आए सामने, सरकार बोली- इन लक्षणों को ध्यान में रखें

0

नई दिल्ली
सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा को बताया कि आईसीएमआर के एक सर्वेक्षण से पता चला है कि दो महीने से अधिक समय में अस्पतालों में भर्ती होने वाले श्वसन संक्रमण के 50 प्रतिशत मामले एच3एन2 इन्फ्लुएंजा के हैं। स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने एक लिखित उत्तर में कहा कि एक जनवरी से 20 मार्च के बीच एच3एन2 इन्फ्लुएंजा के कुल 1,161 मामले सामने आए हैं, जो मौसमी इन्फ्लूएंजा वायरस का एक उपप्रकार है। उन्होंने कहा कि इनमें से ज्यादातर मामलों में खांसी और बुखार के लक्षण दिखाई दिए। मंत्री ने कहा कि एच3एन2 एक वायरल श्वसन संक्रमण है और इसके उपचार में एंटीबायोटिक दवाओं की कोई भूमिका नहीं है।

नया डीआईसी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं: सरकार
देश में कोई नया रक्षा औद्योगिक गलियारा स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लोकसभा में शुक्रवार एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2018-19 के अपने बजट में देश में एक समग्र रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए दो रक्षा औद्योगिक गलियारों (डीआईसी) की स्थापना की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अलीगढ़, आगरा, झांसी, कानपुर, चित्रकूट और लखनऊ छह नोड्स के साथ एक गलियारा स्थापित किया गया है। दूसरा तमिलनाडु में चेन्नई, होसुर, कोयम्बटूर, सलेम और तिरुचिरापल्ली पांच नोड्स के साथ स्थापित है।

फरवरी में 43 लाख बच्चे कुपोषित पाए गए
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि फरवरी के महीने में 'पोषण ट्रैकर' द्वारा मापे गए लगभग 5.6 करोड़ बच्चों में से लगभग 43 लाख या 7.7 प्रतिशत बच्चे कुपोषित पाए गए। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति इरानी ने कहा कि मेघालय में बच्चों का शारीरिक विकास रुकने के मामले सबसे ज्यादा 46.5 प्रतिशत दर्ज किए गए, जबकि पुडुचेरी में सबसे कम 20 प्रतिशत दर्ज किया गया। साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र में 25.6 प्रतिशत कमजोर बच्चों का उच्चतम स्तर दर्ज किया गया, जबकि चंडीगढ़ में न्यूनतम 8.4 प्रतिशत दर्ज किया गया।

एथिकल हैकिंग पर केंद्रीय मंत्री ने संसद में दिया जवाब
मालिक की अनुमति से किए गए कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क की एथिकल है¨कग आईटी अधिनियम के तहत उत्तरदायी नहीं है। इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने एथिकल है¨कग के लिए दिशानिर्देशों पर एक सवाल के जवाब में शुक्रवार को संसद में कहा कि यदि कोई कंप्यूटर सिस्टम को उसके मालिक की अनुमति के बिना एक्सेस करता है तो मालिक आईटी अधिनियम के प्रविधानों के तहत मुआवजे और सजा दिलाने का अधिकार प्राप्त कर सकता है। केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि एथिकल है¨कग सहित कोई भी कृत्य उसके मालिक की अनुमति या सहमति से किया गया है तो वह आईटी अधिनियम के प्रविधानों का लाभ नहीं ले सकता।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *