November 12, 2024

Dis’Qualified MP- सांसदी छिनने के बाद राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा

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नईदिल्ली  

सूरत की एक अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने और दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी को अपनी लोकसभा की सदस्यता गंवानी पड़ गई। कांग्रेस पार्टी इसे लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए देशव्यापी विरोध-प्रदर्शन कर रही है। इस बीच कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद ने ट्विटर पर अपना बायो बदल लिया है। उन्होंने खुद को कांग्रेस पार्टी का सदस्य बताते हुए खुद को Dis'Qualified सांसद घोषित किया है।

केरल की वायनाड सीट से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत द्वारा 2019 के मानहानि के एक मामले में दो साल जेल की सजा सुनाये जाने के मद्देनजर शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहरा दिया गया। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि उनका अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा। उल्लेखनीय है कि सूरत की एक अदालत ने यह फैसला ''मोदी उपनाम'' संबंधी टिप्पणी को लेकर दिया था।

कांग्रेस ने पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के विरोध में रविवार को सभी राज्यों और जिला मुख्यालयों में महात्मा गांधी की प्रतिमाओं के सामने एकदिवसीय सत्याग्रह करने की घोषणा की थी।
राहुल को सुनाई गई 2 साल की जेल

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम केस में दो साल की सजा सुनाने के बाद शुक्रवार को स्पीकर ओम बिरला ने उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी थी. उन्हें सूरत सेशंस कोर्ट ने दोषी करार दिया, साथ ही अदालत ने राहुल की जेल की सजा को एक महीने के लिए निलंबित कर दिया था. हालांकि अभी उनके पास ऊपर की अदालत में अपील करने का विकल्प है.

प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल ने साधा निशाना

वहीं, राहुल गांधी ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा. इस दौरान राहुल गांधी ने अडानी के मुद्दे को लेकर भी केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया. माफी मांगकर इस मुद्दे को सुलझाने को लेकर राहुल ने कहा, मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है. गांधी किसी से माफी नहीं मांगता.

'मेरे अगले भाषण को लेकर डरे हुए हैं PM'

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीते दिन कहा था, 'मैंने कई बार बोला है कि हिन्दुस्तान में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है. इसके हमें रोज नए-नए उदाहरण मिल रहे हैं, मैंने संसद में सबूत दिए, अडानी और PM मोदी के रिश्ते के बारे में बोला. अडानी को नियमों में बदलाव करके एयरपोर्ट दिए गए, इसपर मैंने संसद में बात की. प्रधानमंत्री मेरे अगले भाषण से डर गए थे, इसलिए मुझे अयोग्य घोषित किया गया है.'

आखिर क्या है पूरा मामला?

आपको बता दें कि राहुल गांधी ने साल 2019 में कर्नाटक की एक जनसभा के दौरान 'मोदी' सरनेम को लेकर बयान दिया था. उन्होंने कहा था- सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है. इसी बयान को लेकर राहुल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किए गए. एक मामले की सुनवाई सूरत कोर्ट में हुई और अदालत ने राहुल को दोषी माना और दो साल की सजा सुनाई.

इसके बाद नियम के मुताबिक लोकसभा सचिवालय ने एक्शन लिया. लोकसभा सचिवालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी. वो केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद थे. लोकसभा की वेबसाइट से भी राहुल का नाम हटा दिया गया है.

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