कर्नाटक हाईकोर्ट ने JDS विधायक गौरी शंकर को अयोग्य ठहराया, यह है पूरा मामला
बेंगलुरु
कर्नाटक हाईकोर्ट ने 2018 में फर्जी बीमा बांड के जरिए मतदाताओं को लुभाने के मामले में जद (एस) विधायक गौरी शंकर को अयोग्य घोषित कर दिया है। गौरी शंकर तुमकुर ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं।
एक महीने के लिए निलंबित की गई अयोग्यता
हाईकोर्ट ने गौरी शंकर की अयोग्यता को एक महीने के लिए निलंबित कर दिया है। इससे उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की अनुमति मिल गई है। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने यह निर्णय पराजित भाजपा उम्मीदवार बी. सुरेश गौड़ा द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करने के बाद दिया। गौरी शंकर पर 2018 के राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को फर्जी बीमा बांड वितरित करने के लिए चुनावी कदाचार का आरोप लगा था।
राहुल गांधी को संसद से अयोग्य घोषित किया गया
बता दें, कुछ दिन पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को संसद से अयोग्य घोषित किया गया था। उन पर यह कार्रवाई 2019 में दिए गए उनके एक भाषण पर सूरत कोर्ट के फैसले के बाद की गई। राहुल ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था- सभी मोदी चोर क्यों होते हैं।