पलाश चंदेल को रेप मामले में मिली अग्रिम जमानत
रायपुर
जांजगीर विधायक व नेता प्रतिपक्ष विधानसभा नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल को जांजगीर पुलिस ने 6 अप्रैल की रात गिरफ्तार किया और अब उसे अग्रिम जमानत पर थाने से रिहा कर दिया गया है। इसकी जानकारी उप पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर परमा ने दी है। पलाश चंदेल पर नैला की रहने वाली स्पोर्ट्स टीचर ने यौन शोषण और धोखे से गर्भपात करवाने का आरोप लगाया है।
परमा ने बताया कि यौन शोषण और गर्भपात के मामले में फरार चल रहे पलाश चंदेल को गुरुवार देर रात जांजगीर पुलिस ने गिरफ्तार किया। सत्र न्यायालय से अग्रिम जमानत याचिका रद्द होने पर आरोपी ने बिलासपुर हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाई थी। जहां उसे अतंरिम अग्रिम जमानत मिल गई है। इसके बाद उसे थाने से ही रिहा कर दिया गया। आरोपी पलाश चंदेल का मोबाइल जब्त कर लिया गया है। पलाश के खिलाफ सिटी कोतवाली थाने में धारा 376, 313 भादवि एवं एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज है। 2 दिन पहले यानि मंगलवार को बिलासपुर हाईकोर्ट ने पलाश चंदेल की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए बेल स्वीकार कर लिया था। बिलासपुर हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार अग्रिम जमानत शर्तों के अनुरूप दी गई है। 25 हजार रुपए के बॉन्ड पर बेल दी गई।
हाईकोर्ट में जस्टिस दीपक तिवारी की बेंच ने मामले की सुनवाई 4 अप्रैल को की। इस दौरान पलाश के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि महिला शासकीय सेवा में है। और शादीशुदा है, ऐसे में उसे शादी का झांसा नहीं दिया जा सकता। मामले की सुनवाई के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पलाश चंदेल को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी। अब मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी।