November 28, 2024

रेमावंड के हल्का पटवारी को एसडीएम ने किया निलंबित

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नारायणपुर

रेमावंड के हल्का पटवारी चंद्रेश पात्र द्वारा तहसीलदार के आदेश के बाद भी अभिलेख दुरूस्त नहीं करने के कारण एसडीएम द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। चन्द्रेश पात्र, पटवारी हल्का नंबर 09 रेमावंड द्वारा शिकायतकर्ता राजमन वड्डे, निवासी ग्राम कुढारगांव के बंटवारा प्रकरण में तहसीलदार के द्वारा आदेश किए जाने के बाद भी अभिलेख दुरूस्त नहीं किया गया था। इस संबंध में हल्का पटवारी ने संतोषप्रद व समाधान कारक जवाब व दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 (अ).(ब). (स) के विरुद्ध है। आचरण नियम 12 के तहत दोष सिद्ध पाया गया है। इस निलंबन अवधि में पटवारी चन्द्रेश पात्र का मुख्यालय एसडीएम कार्यालय नारायणपुर नियत किया गया है।

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