November 25, 2024

जिया खान केस में कोर्ट आज सुनाएगा फैसला, जानें सूरज पंचोली का कनेक्शन और पूरा मामला

0

मुंबई

बॉलीवुड की दिवंगत एक्ट्रेस जिया खान (Jiah Khan) के सुसाइड केस पर सीबीआई की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाएगी। तीन जून 2013 को जिया खान अपने घर में मृत मिली थी और अभिनेता सूरज पंचोली पर एक्ट्रेस को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ए एस सैय्यद ने मामले में दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद आज अपना फैसला सुनाएंगे। करीब 10 साल बाद आज इस केस में फैसला आएगा, लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं इस केस के बारे में…

3 जून को मिला था जिया का शव
3 जून 2013 को जिया खान अपने जुहू स्थित घर में फंदे से लटकी मिली थी। जिया खान की ओर से कथित रूप से लिखे गए छह पन्नों के पत्र के आधार पर अभिनेता आदित्य पंचोली और अभिनेत्री ज़रीना वहाब के बेटे व अभिनेता सूरज पंचोली पर जिया खान को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप था। सीबीआई के अनुसार, पत्र जिया खान ने ही लिखा था जिसे मुंबई पुलिस ने अपनी जांच के दौरान 10 जून 2013 को जब्त किया था। सीबीआई ने दावा किया है कि पत्र में सूरज के साथ खान के अंतरंग संबंधों के साथ-साथ कथित शारीरिक शोषण, मानसिक और शारीरिक यातना के बारे में बात की गई है, जिस वजह से जिया खान ने खुदकुशी की।

11 जून 2013 को गिरफ्तार हुए थे सूरज
याद दिला दें कि इस केस की जांच 2013 में मुंबई पुलिस ने पहले शुरू की थी लेकिन जिया खान की मां राबिया खान के बार बार अनुरोध पर इसे बंबई हाई कोर्ट ने 3 जुलाई 2014 को सीबीआई को दे दिया था।  पुलिस ने 11 जून 2013 को सूरज पंचोली को गिरफ्तार किया था और उनके खिलाफ जिया को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। सूरज को बाद में बंबई हाई कोर्ट से बेल मिल गई थी।

राबिया कर रहीं इंसाफ की मांग
कुछ वक्त पहले इस मामले में अभियोजन पक्ष की प्रमुख गवाह और जिया खान की मां राबिया खान ने अदालत से कहा था कि उनका मानना है कि यह हत्या का मामला है न कि आत्महत्या का। वहीं बंबई उच्च न्यायालय ने मामले की नए सिरे से जांच की मांग वाली उनकी याचिका को पिछले साल खारिज कर दिया था। राबिया खान जहां लगातार अपने बेटी के लिए इंसाफ की मांग कर रही हैं तो दूसरी ओर सूरज इन सभी आरोपों को खारिज करते आए हैं।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *