सबूतों के अभाव में जिया की आत्महत्या मामले में सूरज पंचोली बरी
मुंबई
बॉलीवुड एक्ट्रेस जिया खान की मौत केस में सीबीआई की विशेष अदालत का फैसला आ गया है। कोर्ट ने शुक्रवार को मुख्य आरोपी, एक्टर और जिया खान के एक्स बॉयफ्रेंड सूरज पंचोली को बरी कर दिया है। सीबीआई कोर्ट में सूरज पंचोली मां जरीना वहाब के साथ पहुंचे थे। इस दौरान उन्हें तमाम मीडिया व पपाराजी ने घेर लिया था। अब दस साल बाद आदित्य पंचोली के बेटे को इस केस में राहत मिली है। मुंबई में विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश एएस सैय्यद ने सूरज पंचोली को बरी करते हुए कहा कि सबूतों की कमी के कारण, यह अदालत आपको (सूरज पंचोली) दोषी नहीं ठहरा सकती। इसलिए आपको बरी किया जाता है। साल 2013 में 25 साल की जिया खान ने जुहू के स्थित फ्लैट पर सुसाइड किया था। एक्ट्रेस की मां राबिया खान पिछले दस सालों से बेटी के लिए न्याय मांग रही हैं।
सूरज पंचोली पर जिया खान को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप थे। जिया की मां राबिया खान ने बेटी की हत्या किए जाने का भी आरोप लगाया था। कोर्ट में सीबीआई की ओर से भी हत्या की बात को खारिज किया गया था। ऐसे में कोर्ट ने भी माना, जिया खान सुसाइड किया था और उनकी हत्या नहीं हुई थी। जस्टिस एएस सैय्यद का ये फैसला सबूतों आभाव में आया है। कोर्ट ऑर्डर में ये साफ-साफ कहा गया कि ऐसे कोई सबूत नहीं है, जो ये साबित कर सके कि सूरज पंचोली ने जिया खान को खुदखुशी के लिए उकसाया था।
सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगी राबिया खान
'निशब्द' और 'गजनी' जैसी फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग का लोहा मनवाने वाली जिया खान ने 25 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। 3 जून 2013 को जिया खान ने अपने मुंबई के जुहू स्थित फ्लैट पर सुसाइड कर लिया था। एक्ट्रेस के घर से 6 पन्नों का सुसाइड नोट भी मिला था। 10 साल से ये मामला कोर्ट में था। जिया खान की मां राबिया भी शुक्रवार को कोर्ट में मौजूद थीं। जाहिर तौर पर वह इस फैसले से नाखुश दिखीं। कानूनन राबिया खान अब हाईकोर्ट में सीबीआई स्पेशल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगी। जिया खान की मौत के बाद पुलिस ने उनके एक्स-बॉयफ्रेंड और एक्टर सूरज पंचोली को गिरफ्तार भी किया था, हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी। सूरच पंचोली मशहूर एक्टर आदित्य पंचोली के बेटे हैं। उन्होंने सलमान खान के प्रोडक्शन की फिल्म 'हीरो' से डेब्यू किया था।
मां राबिया बोलीं- ये मर्डर है, मैं हार नहीं मानूंगी
जिया खान की मां राबिया ने आदेश आने के बाद कहा, 'मैं शुरू से यह कह रही हूं कि ये मर्डर है। सीबीआई ने अपना काम सही से नहीं किया है। इसलिए सबूत नहीं मिले। सीबीआई ने अगर अपना काम ईमानदारी से किया होता तो सबूतों के अभाव में सूरज पंचोली को नहीं छोड़ा जाता। मैंने हार नहीं मानी है और इस मामले को आगे लेकर जाऊंगी।'
जिया खान सुसाइड केस में अब तक क्या क्या हुआ
3 जून 2013- मुंबई के जुहू स्थित घर पर जिया खान की लाश मिली थी। साथ ही 6 पन्नों का सुसाइड नोट मिला। इसी के आधार पर पुलिस ने सूरज पंचोली को गिरफ्तार किया था।
इतने दिन बाद मिल गई सूरज पंचोली को जमानत
21 जून 2013 को सूरज पंचोली की जमानत की अर्जी खारिज हो गई थी। फिर आखिरकार 1 जुलाई, 2013 को एक्टर को जमानत पर रिहा कर दिया गया।
जिया खान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट
जिया खान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों ने बताया था कि एक्ट्रेस की मौत दम घुटने से हुई है। यानी जान आत्महत्या करने की वजह से हुई। जिया की मां राबिया खान ने सूरज पंचोली पर तमाम आरोप लगाए और पिछले दस सालों से वह कोर्ट में बेटी को न्याय दिलवाने की जद्दोजहद में लगी हुई हैं।
जिया खान मौत केस में जब सीबीआई जांच के मिले आदेश
राबिया खान ने बेटी की मौत केस में सीबीआई जांच की मांग की थी। करीब सालभर बाद इस मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया था।
आदित्य पंचोली ने किया था राबिया खान पर सौ करोड़ की मानहानि का दावा
सूरज पंचोली के पिता और मशहूर एक्टर आदित्य पंचोली ने जिया खान की मां राबिया खान पर साल 2014 में मानहानि का दावा ठोका था। वहीं, सीबीआई ने साल 2016 में जिया खान की मौत में हत्या के एंगल को खारिज किया। उन्होंने कहा कि ये मौत सुसाइड है। वहीं राबिया खान ने इसे हत्या व साजिश करार दिया था।
पीएम मोदी को लिखा था जिया की मां ने लेटर
राबिया खान ने मौजूदा सरकार से भी जिया खान के मामले में न्याय की गुहार लगाई थी। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था कि इस मामले में तेजी लाई जाए। क्योंकि उनकी बेटी के आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। वहीं, सीबीआई ने साल 2018 में आगे की जांच की याचिका को खारिज कर दिया था।
जांच हुई पूरी, सूरज पंचोली पर फैसला आज
साल 2021 में जिया खान सुसाइड मामला सीबीआई की विशेष अदालत को ट्रांसफर कर दिया गया। 20 अप्रैल 2023 को इस मामले में जांच पूरी हुई थी। न्यायधीश एएस सैय्यद ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद कोर्ट ने 28 अप्रैल 2023 को फैसले की तारीफ दी थी।
जिया खान ने करवाया था अबॉर्शन
जिया खान ने अपने लिखे सुसाइड नोट में रेप, फिजकिल और मेंटल टॉर्चर के साथ साथ ये भी खुलासा किया था कि वह प्रेग्नेंट हो गई थीं। इसके बाद उनका अबॉर्शन (गर्भपात) हुआ था।