September 23, 2024

आज दर्ज होगी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR, जेल जाने तक जारी रहेगा धरना

0

 नईदिल्ली .

जंतर-मंतर पर जुटे पहलवानों का संघर्ष आखिर रंग लाया है। दिल्ली पुलिस डब्लूएफआई प्रेसीडेंट बृजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को तैयार हो गई है। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान इसकी जानकारी दी। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने पहलवानों की शिकायत पर डब्ल्यूएफआई प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का फैसला किया है। इससे पूर्व 26 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि मामले में एफआईआर दर्ज करने से पूर्व आरोपों को लेकर प्राथमिक जांच की जरूरत है।

इस बीच अब पहलवानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपील है कि बृजभूषण सिंह को सभी पदों से हटाया जाए और जेल भेजा जाए. शाम चार बजे जंतर-मंतर पर प्रेस कांफ्रेंस करते हुए पहलवानों ने स्पष्ट कर दिया है कि उनका धरना अभी खत्म नहीं होगा.

खतरे की भी हो जांच
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच के सामने यह बात कही। इसके बाद बेंच ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को एक नाबालिग शिकायतकर्ता के खतरे के बारे में भी जांच का निर्देश दिया है। असल में याचिकाकर्ताओं ने एक नाबालिग शिकायतकर्ता की सुरक्षा को खतरा बताया था। इसके समर्थन में उन्होंने जरूरी सबूत भी पेश किए थे। अदालत ने 21 अप्रैल को बृज भूषण सिंह के खिलाफ आरोप लगाने वाले छह अन्य पहलवानों के खिलाफ खतरे की आशंका की जांच का विकल्प भी पुलिस को दे दिया है।

सेफ्टी और सिक्योरिटी की चिंता
याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने नाबालिग द्वारा प्रस्तुत सबूत को तुषार मेहता को दिया। साथ ही कोर्ट को यह सूचना भी दी कि नाबालिग ने अपने डर के चलते राजधानी छोड़ दी है। वहीं, सिब्बल ने इस दौरान सभी शिकायतकर्ताओं की सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने यह भी मांग की कि मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में एक स्पेशल टास्क फोर्स से कराई जाए।

यह बोले सॉलिसिटर जनरल
सॉलिसिटर जनरल मेहता ने अदालत से कहा कि एक बार जब यह पाया गया कि शिकायत में संज्ञेय अपराध का खुलासा हुआ है तो एफआईआर दर्ज करने का फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि अब इसमें कुछ और भी है। यह एक अलग दिशा में जा रहा है मेहता ने याचिकाकर्ताओं द्वारा मामले को लंबित रखने की मांग पर आपत्ति जताई क्योंकि याचिका में केवल प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई थी। अदालत ने दिल्ली पुलिस से नाबालिग शिकायतकर्ता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उठाए गए कदमों पर शुक्रवार तक एक हलफनामा दायर करने को कहा। अदालत ने स्पष्ट किय कि हम जांच की निगरानी या चैनलाइज नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि इसे केवल एक सप्ताह के बाद रखने जा रहे हैं।

याचिका में कही थी यह बात
पहलवानों ने अपनी याचिका में कहा था कि इस साल जनवरी में शिकायतों के बावजूद केंद्र ने कोई कार्रवाई नहीं की। पहलवानों की शिकायतों की जांच के लिए केंद्रीय खेल मंत्रालय ने एक निगरानी समिति का गठन किया था। हालांकि इसके नतीजे का पता नहीं चल पाया है। मीडिया रिपोर्टों से संकेत मिलते हैं कि सिंह को क्लीन चिट दे दी गई है। याचिका में कहा गया है कि पुलिस एफआईआर से इनकार नहीं कर सकती। वजह, यह संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है और आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद सिंह की शक्ति और प्रभाव के चलते ऐसा नहीं हो रहा।

बृजभूषण को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए: बजरंग पूनिया

बजरंग पूनिया ने धरना खत्म नहीं करने की बात करते हुए कहा कि हमारा धरना जारी रहेगा. मैं दिल्ली पुलिस को बताना चाहता हूं कि बृजभूषण कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं. अगर अध्यक्ष यौन उत्पीड़न करते हैं तो पहलवान किससे संपर्क करेंगे. दिल्ली पुलिस को बृजभूषण को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए. जितने भी खिलाड़ियों ने सपोर्ट किया है, उनको धन्यवाद. दो ओलंपियन ने हमारे लिए ट्वीट किया है, ये बड़ी बात है. बृजभूषण को जेल में डालना चाहिए. फेडरेशन का अध्यक्ष ही अगर शोषण करेगा तो कैसे चलेगा. हमें दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है. देखते हैं पुलिस क्या करती है. पीएम से अपील है कि बृजभूषण को हर पद से हटाया जाए. वो पद का इस्तेमाल कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट पर पूरा यकीन है कि हमारे साथ इंसाफ होगा.

बृजभूषण बोले- न्यायपालिका पर पूरा भरोसा

पहलवानों की प्रेस कांफ्रेंस के बाद आजतक/इंडिया टुडे से बातचीत में बीजेपी सांसद और कुश्ती संघ अध्यक्ष बृजभूषण सिंह ने कहा कि मुझे ज्ञात हुआ है कि मेरे खिलाफ FIR हो सकती है, लेकिन मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है. मैं पूरे तरीके से मजे में हूं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. दिल्ली पुलिस अपनी जांच करे, पूरा भरोसा है. सब सच सामने आ जाएगा. मैं किसी से बात नहीं करूंगा अब, मुझे अपना मीडिया ट्रायल नहीं करवाना है.

सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग शिकायतकर्ता को सुरक्षा देने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अगले शुक्रवार को होने वाली सुनवाई में पुलिस कार्रवाई की समीक्षा करेंगे. कोर्ट ने कहा कि हम दिल्ली पुलिस कमिश्नर को सुरक्षा देने को कह रहे हैं. कोर्ट ने नाबालिग शिकायतकर्ता की सुरक्षा को लेकर कमिश्नर को कहा है कि वो थ्रेट यानी धमकी पर संज्ञान लेकर जांच करें और समुचित सुरक्षा प्रदान करें. कोर्ट ने कहा कि फिलहाल वो मामले की सुनवाई बंद नहीं करेगा. अगले शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई होगी.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *