श्रद्धा हत्याकांड में आफताब पूनावाला के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने का आरोप तय
नईदिल्ली
श्रद्धा वॉल्कर हत्याकांड के आरोपी आफताब पूनावाला के खिलाफ दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं. इस मर्डर केस में हत्या और सबूत मिटाने के मामले में आरोप तय किए गए हैं.
श्रद्धा वॉल्कर हत्याकांड के आरोपी आफताब पूनावाला के खिलाफ दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं. अदालत ने आफताब के खिलाफ हत्या करने के अलावा सबूत मिटाने के मामले में मंगलवार को आरोप तय किए.
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आफताब से कहा कि आपको आरोप पढ़कर सुनाया जा रहा है. अदालत ने कहा कि 18 मई 2022 को सुबह 6:30 बजे के बाद आपने श्रद्धा वॉल्कर की हत्या की. यह आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध है.
टुकड़े-टुकड़े कर शरीर को ठिकाने लगाया
अदालत ने आगे कहा कि 18 मई से 18 अक्टूबर के बीच, साक्ष्य मिटाने के इरादे से आपने उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दिए और शरीर को जगह-जगह ठिकाने लगा दिया, यह सबूत गायब करने का अपराध हुआ.
वकील ने कहा- ट्रायल क्लेम करना चाहते हैं
कोर्ट ने आफताब से कहा कि आप पर श्रद्धा की हत्या और उसके शरीर के अंगों को छतरपुर और दूसरे इलाकों में ठिकाने लगाने का आरोप लगाया गया है. कोर्ट ने आफताब से पूछा कि क्या आप खुद को दोषी मानते हैं या ट्रायल क्लेम करना चाहते हैं? इस पर आफताब के वकील ने कहा कि वह ट्रायल क्लेम करना चाहते हैं.
महरौली में कई टुकड़ों में मिली थी लाश
बता दें कि 18 मई को आफताब पूनावाला ने दिल्ली के छतरपुर इलाके में अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी थी और फिर लाश को कई टुकड़ों में महरौली इलाके में फेंक दिया था.