कलेक्टर की अध्यक्षता में किराना व्यवसायियों, डिस्पोजल दुकान संचालको एवं टेंट संचालकों के साथ बैठक संपन्न
उमरिया
सरकार द्वारा डिस्पोजल से बनी समस्त प्रकार की सामग्रियों पर 1 जुलाई से प्रतिबंध लगा दिया गया है ।सभी दुकान संचालक नियमो का पालन कड़ाई से करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।उल्लंघन की दशा में प्रथम बार उल्लंघन पाए जाने पर 5 हजार रुपये, द्वितीय बार उल्लंघन पाए जाने पर 10 हजार रुपये एवं तृतीय बार उल्लंघन पाए जाने पर 25 हजार रुपये एवं तीन माह के सादे कारावास से दंडित किया जाएगा। समस्त व्यापारी उमरिया जिले को प्लास्टिक मुक्त बनाने में सहभागिता दर्ज कराए। उक्त आशय की बात कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने नगर पालिका परिषद उमरिया में आयोजित किराना व्यवसायियों, डिस्पोजल दुकान संचालको, टेंट संचालकों को बैठक के दौरान संबोधित करते हुए व्यक्त किए।बैठक में कलेक्टर ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी से कहा कि प्लास्टिक के प्रतिबंध का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए । दुकानो के लिए जारी होने वाले लाइसेंस से प्लास्टिक को हटाया जाए। उन्होंने कहा कि सब्जी दुकानों का निरीक्षण कर, प्रतिबंधित प्लास्टिक पन्नियों को जप्त किया जाए।
इन सभी वस्तुओं पर रहेगा प्रतिबंध
मुख्य नगर पालिका अधिकारी एस के गढ़पाले ने बताया कि प्लास्टिक मिनरल पाउच पर प्रतिबंध रहेगा। पीईटी / पीईटीई बोतल जिसमें तरल धारण क्षमता 200 मिली है। और 200 मिली से अधिक। (ईपीआर के तहत जमा और वापसी मूल्य या बाय-बैक मूल्य के साथ मुद्रित है, उनकी बिक्री हो सकेगी। इसी तरह प्लास्टिक की थैलियां हैंडल के साथ / बिना हैंडल के, प्लास्टिक बैग या गैर-बुना शॉपिंग बैग,थर्माेकोल (पॉलीस्टाइरीन) या प्लास्टिक से बनी एक बार उपयोग/एक बार उपयोग की जाने वाली डिस्पोजेबल वस्तुएं, जैसे पकवान, चम्मच, कप, प्लेट, गिलास, कांटा, कटोरा, कंटेनर, होटल और स्ट्रॉ में खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला डिस्पोजेबल डिश / कटोरा पर प्रतिबंध रहेगा।विशेष आर्थिक क्षेत्र और निर्यातोन्मुख इकाइयों में निर्यात उद्देश्य के लिए प्लास्टिक और प्लास्टिक की थैलियों का निर्माण, कम से कम 20 प्रतिषत रिसाइकिल योग्य प्लास्टिक सामग्री से बनी प्लास्टिक सामग्री और 50 माइक्रोन से अधिक मोटाई वाली, जिसका उपयोग निर्माण चरण या निर्माण के अभिन्न अंग में सामग्री को लपेटने के लिए किया जाता है। निर्माण स्तर पर सामग्री को लपेटने के लिए थर्माेकोल का उपयोग किया जाता है। (निर्माता के विवरण के साथ मुद्रित, कोड संख्या के साथ प्लास्टिक का प्रकार और ईपीआर के तहत बाय-बैक मूल्य, प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री 50 माइक्रोन से अधिक मोटाई के साथ न्यूनतम दो ग्राम वजन के साथ थोक और खुदरा के लिए किराने का सामान और अनाज उत्पादों का उपयोग किया जाता है। निर्माता के विवरण के साथ मुद्रित, कोड संख्या के साथ प्लास्टिक का प्रकार और ईपीआर के तहत बाय-बैक मूल्य पर अनुमति रहेगी। इसी तरह प्लांट नर्सरी, बागवानी, कृषि और ठोस कचरे की हैंडलिंग को छोड़कर कोई भी कम्पोस्टेबल प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध रहेगा। प्लांट नर्सरी, बागवानी, कृषि और ठोस कचरे के प्रबंधन के लिए उपयोग किए जाने वाले कम्पोस्टेबल प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक की एक या अधिक परत का उपयोग करके कागज आधारित कार्टून पैकेजिंग पर अनुमति रहेगी। इसी प्रकार अन्य प्लास्टिक पन्नियो के प्रतिबंध एवं अनुमति के संबंध में जानकारी दी गई ।