October 3, 2024

सिंगरौली जिले के 11 ग्राम पंचायतो के आम एवं उप निर्वाचन हेतु आदर्श आचरण संहिता लागू

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कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जारी किये प्रतिबंधत्मक आदेश
सिंगरौली

राज्य निर्वाचन आयोग के अधिसूचना अनुसार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में पंचायतो के आम एवं उप 2023 (पवार्द्ध) निर्वाचन की घोषणा की गई है। निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार सिंगरौली जिले के विकास खण्ड बैढ़न की ग्राम पंचायत तेलदह, चिनगी टोला, पिपराझापी,डिग्घी, पोड़ी नौगई,गड़हरा, देवरी, खटखरी, सोलांग तथा विकास खण्ड देवसर अंतर्गत की ग्राम पंचायत देवरा, नौढ़िया कुल 11 पंचायतो के लिए पंच सरपंच पद का निर्वाचन कार्य सम्पादित किया जाना है।निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार पंचायत के आम एवं उप निर्वाचन 2023 हेतु मतदान दिनांक 13 जून 2023 को प्रस्तावित है।

 निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा किये जाने के फलस्वारूप कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अरूण परमार के द्वारा आदर्शद आचरण संहिता तत्काल प्रभावशील की गई है। जो दिनांक 19 जून 2023 तक प्रभावशील रहेगी। पंचायतो के आम एवं उप निर्वाचन के परिपेक्ष्य में चुनाव प्रचार प्रसार के रैली आदि का आयोजन उम्मीदवारो एवं उनके समर्थको द्वारा किया किया जायेगा। प्रचार प्रसार के दौरान उम्मीदवारो समर्थक के मध्य विवाद होने की आशंका है ऐसी स्थिति में निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कानून व्यवस्था तथा परशाति बनाये रखने के लिए जन हित में प्रतिबंधत्मक कार्यवाही किये जाने के पर्याप्त आधार है।तथा अपरिहर्य परिस्थितियां विद्यमान हो गई है कि तत्काल आदेश पारित किया जाना आवश्यक है।

जिसे दृष्टिगत रखते हुये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अरूण परमार के द्वारा दंण्ड संहिता प्रक्रिया की धारा 1973 की धारा 144 के प्रावधानो के तहत यह आदेश जारी किया गया है।इस आदेश के प्रभावशील रहने कि अवधि तक सिंगरौली जिले विकास खण्ड बैढ़न की ग्राम पंचायत तेलदह, चिनगी टोला, पिपराझापी,डिग्घी, पोड़ी नौगई,गड़हरा, देवरी, खटखरी, सोलांग तथा विकास खण्ड देवसर अंतर्गत की ग्राम पंचायत देवरा, नौढ़िया मे यह आदेश प्रभावशील रहने तक अवधि तक आम सभा, जूलूस,धरना प्रदर्शन,रैली आदि प्रतिबंधित रहेगे। कोई भी व्यक्ति बिना संक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त किये बिना आम सभा,जूलूस,धरना प्रदर्शन रैली आदि का आयोजन न करे नाही शामिल हो।

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