Customer से कैरी बैग के रुपये वसूलना स्टोर को पड़ा भारी, आयोग ने स्टोर पर लगाया जुर्माना
नई दिल्ली
सामान खरीदने वाले ग्राहक से कैरी बैग के लिए सात रुपये वसूलना स्टोर को भारी पड़ गया। इस मामले में शिकायत पर सुनवाई करते हुए पूर्वी जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने स्टोर को आदेश दिया कि वह कैरी बैग के सात रुपये लौटाए, साथ ही ग्राहक को हुई मानसिक पीड़ा के लिए तीन हजार रुपये मुआवजा राशि का भुगतान भी करे।
आयोग ने आदेश में कहा कि स्टोर कैरी बैग के लिए कोई राशि नहीं ले सकता है, खासकर उन वस्तुओं के लिए जो स्टोर से ही खरीदी गई हैं और ग्राहक से कोई भी राशि वसूलना सेवा में कमी है। आयोग ने माना कि ग्राहकों की जानकारी के लिए कैरी बैग की बिक्री संबंधी कोई बोर्ड स्टोर में लगा था, इसका कोई प्रमाण दाखिल नहीं किया गया।
क्या है मामला
शाहदरा निवासी अमित कुमार त्रिपाठी पेशे से वकील हैं। कड़कड़डूमा कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। आयोग में दाखिल अमित की शिकायत के मुताबिक, उन्होंने पांच जून 2019 को शाहदरा सीबीडी यूनिटी वन माल स्थित रिलायंस ट्रेंड स्टोर से एक टी-शर्ट और एक ट्रैक पैंट खरीदी थी। जब वह बिलिंग काउंटर पर पहुंचे थे तो उनसे कैरी बैग के सात रुपये लिए गए थे, जिसे वह नहीं ले सकते थे।
शिकायत में आरोप लगाया गया था कि स्टोर में अवैध रूप से ऐसा किया गया। साथ ही पक्ष रखा कि उन्होंने मजबूरी में बैग के शुल्क का भुगतान किया जो सेवा में कमी के बराबर है। अमित ने कैरी बैग के सात रुपये वापस मांगने के साथ 25 हजार रुपये मुआवजा मांगा था।