MPPSC के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट, मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने किया ऐलान
भोपाल
कोरोना महामारी के चलते लागू देशव्यापी लॉकडाउन के कारण भर्ती परीक्षाओं के उम्मीदवारों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है. ऐसे कई मामले देखे गए हैं कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवार महामारी के चलते परीक्षा नहीं दे पाए और ओवरऐज हो गए. इन उम्मीदवारों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने MP PSC परीक्षा के लिए अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का ऐलान किया है. बता दें कि यह नियम केवल एक वर्ष के लिए लागू किया गया है.
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, 'मुझे कई बच्चे मिले हैं, कोविड के कारण पिछले वर्षों में पीएससी की परीक्षाएं नहीं हुई हैं या स्थगित हुई, जिसके कारण कई बच्चे ओवरएज हो गए हैं. उन्होंने मुझसे आग्रह किया था परीक्षा न होने के कारण जो बच्चे ओवरएज हुए हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है. इसलिए एक बार के लिए PSC में परीक्षा देने की जो अधिकतम आयु की सीमा है उसे 3 साल के लिए बढ़ाया जाए ताकि बच्चों के साथ न्याय हो सके.'
मुख्यमंत्री ने कहा, 'उनका पक्ष मुझे पूरी तरह से न्यायपूर्ण लगता है इसलिए हम यह फैसला कर रहें हैं कि पीएससी की जो अधिकतम आयु की सीमा थी उसमें 1 बार के लिए 3 साल की वृद्धि की जाएगी जिससे बच्चों को न्याय मिल सके.' बता दें कि आवेदन के लिए अधिकतम आयुसीमा अनारक्षिम वर्ग के लिए अभी 33 वर्ष है. मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद अब इसमें एक बार के लिए 3 वर्ष की छूट मिल सकेगी.