September 22, 2024

केंद्र के आदेश के बाद, केरल सरकार ने PFI और उसके सहयोगियों को गैरकानूनी संघ किया घोषित

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नई दिल्ली
केंद्र सरकार द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पर पांच साल के लिए प्रतिबंध की अधिसूचना के बाद, केरल सरकार ने एक आदेश जारी कर पीएफआई और उसके सहयोगियों या मोर्चों के लिए एक गैरकानूनी संघ घोषित किया। केरल सरकार का ये फैसला केंद्र सरकार के फैसले के बाद आया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पर प्रतिबंध के बाद, संगठन के केरल राज्य महासचिव अब्दुल सत्तार ने बुधवार को कहा कि संगठन को भंग कर दिया गया है।
 
महासचिव अब्दुल सत्तार ने कहा, "सभी पीएफआई सदस्यों और जनता को सूचित किया जाता है कि पीएफआई को भंग कर दिया गया है। एमएचए ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की है। हमारे महान देश के कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में, संगठन निर्णय को स्वीकार करता है।" उन्होंने आगे कहा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने सभी सदस्यों से अपनी गतिविधियां बंद करने का अनुरोध किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पांच साल के लिए तत्काल प्रभाव से एक गैरकानूनी संघ के रूप में घोषित किया था।

सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि "पीएफआई और उसके सहयोगी खुले तौर पर एक सामाजिक-आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक संगठन के रूप में काम करते हैं, लेकिन वे लोकतंत्र की अवधारणा को कम करने की दिशा में काम कर रहे समाज के एक विशेष वर्ग को कट्टरपंथी बनाने के लिए एक गुप्त एजेंडा का पीछा कर रहे हैं और उनके प्रति सरासर अनादर दिखाते हैं।''

 

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